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    UPPCL: बिजली बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से सरचार्ज में मिलेगी छूट, योजना तीन चरणों में कुल 47 दिनों तक रहेगी लागू

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 03 Dec 2024 04:25 PM (IST)

    बिजली के बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होगी। अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में कुल 47 दिनों तक योजना चलाई जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिजली बकाएदारों को पंजीकरण के समय इस वर्ष 30 सितंबर तक के मूल बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी।

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    बिजली बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से सरचार्ज में मिलेगी छूट।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। बिजली के बकाएदारों के लिए 15 दिसंबर से एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होगी। अगले वर्ष 31 जनवरी तक तीन चरणों में कुल 47 दिनों तक योजना चलाई जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिजली बकाएदारों को पंजीकरण के समय इस वर्ष 30 सितंबर तक के मूल बकाए की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। फिर 30 सितंबर तक विद्युत सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

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    शासन का आदेश आने के बाद अधिशासी अभियंता ने सभी उपखंड अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए योजना का शत-प्रतिशत क्रियांवयन कराए जाने के लिए कहा है। बिजली बिल बकाएदारों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 को लागू कर दी गई है।

    योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी आएं और एकमुश्त भुगतान कर अपने बकाया बिलों में ज्यादा छूट का लाभ उठाएं। उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक यानी कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी।

    योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन, दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन, तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

    इतना ही नहीं एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा। किसानों के लिए भी ये लाभ रहेगा किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए सात मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।

    योजना में पहले चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी, जिससे पहले पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

    घरेलू उपभोक्ता (एक किलोवाट भार तक) को कितना मिलेगा लाभ

    पहला चरण: एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट। 10 किश्तों में जमा करने पर विलंबिल भुगतान अधिभार में 75 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाया पर एकमुश्त में 70 फीसदी, किश्त में 60 फीसदी।

    दूसरा चरण: पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80 फीसदी और किश्त में 65 फीसदी छूट मिलेगा। पांच हजार से अधिक पर 60 फीसदी और किश्त पर 50 फीसदी छूट।

    तीसरा चरण: एकमुश्त जमा करने पर 70 फीसदी, किश्त में जमा करने पर 55 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाए पर 50 फीसदी और किश्त पर 40 फीसदी छूट। 

    एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ता को छूट

    पहले चरण में एकमुश्त जमा करने पर 60 फीसदी, चार किश्त में भुगतान पर 50 फीसदी। दूसरे चरण में एकमुश्त पर 50 फीसदी, किश्त पर 40 फीसदी, तीसरे चरण में एकमुश्त में 40 फीसदी और किश्त पर 30 फीसदी छूट मिलेगी।

    योजना में घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक और स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है। इसके तहत उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प दिए गए हैं। - आरके कुशवाहा, अधिशासी अभियंता विद्युत।