Kasganj News: हत्या के दोषी पति-पत्नी को आजीवन कारावास, चार साल पहले युवक का कत्ल कर बाग में छिपाया था शव
कासगंज में, जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गय ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, कासगंज। जिला सत्र न्यायालय परिसर में हत्या में दोषी पाए जाने पर पति पत्नी काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पति पत्नी दोनाें को अर्थदंड के रूप में तीन-तीन हजार रुपये भी अदा करने पड़ेंगे। दोनों ने घर के पड़ोस के ही युवक की हत्या कर उसका शव घर से कहीं दूर बाग में छिपा दिया था। इस मामले में चार साल में ही न्यायालय ने निर्णय दिया है।
दोनों को अदा करना होगा तीन-तीन हजार का अर्थदंड
घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव साहब का मनोटा की है। 28 अगस्त 2021 को पीड़िता मीना पत्नी मोरमुकुट ने पुलिस काे तहरीर देकर अवगत कराया कि 25 अगस्त 2021 को दोपहर तीन बजे उनक बेटा 20 वर्षीय राज कुमार घर से लापता है। काफी तलाश की गई। पीड़िता ने गांव के ही बृजेश पुत्र जगन्नाथ और उसकी पत्नी ममता पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। युवक का शव गंजडुंडवारा क्षेत्र के गांव पदारथपुर स्थित बाग से बरामद कर लिया गया।ा
चार साल पहले युवक की हत्या कर शव बाग में छिपाया था
जांच पड़ताल के बाद 11 अक्टूबर 2021 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने नौ जनवरी 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। गवाह गुजारे गए। बहस हुई। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी धनंजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को निर्णय सुनाते हुए पति पत्नी को दोषी करार दिया। आजीवन करावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने बताया कि दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड के रूप में अदा करने होंगे।

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