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    डीएम का आदेश: इस दिन शराब की सभी दुकानें रहेंगी बंद, कासगंज में 24 नवंबर तक धारा-163 लागू

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:38 PM (IST)

    कासगंज में जिलाधिकारी ने त्योहारों को देखते हुए धारा-163 लागू कर दी है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय दीपावली और गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

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    कस्बा गंजडुंडवारा में बड़ी मात्रा में तैनात पुलिस फोर्स और मौजूद प्रशासनिक अधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कासगंज। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने त्योहारों को देखते हुए जिले में 27 सितंबर से 24 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। अब सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते।

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    सार्वजनिक स्थान पर नहीं जमा हो सकते पांच से अधिक लोग

    जिलाधिकारी ने शनिवार को जारी आदेश में लिखा कि दीपावली, पांच नवंबर को गुरुनानक जयंती आदि त्योहार आ रहे हैं। ऐसे में असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद एवं अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकते हैं। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 सितंबर से 24 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू की जाती है। अब से पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही एक साथ चलेंगे।

    त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने लिए डीएम ने किया आदेश

    कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और न ही कोई जुलूस या किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    दो अक्टूबर को बंद रहेंगी शराब दुकानें

    जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जिले में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप एवं भांग की थोक और फुटकर बिक्री बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। दुकानें खुली मिलीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।