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    हत्यारे पति को उम्रकैद, दहेज में दो लाख रुपये और फ्लैट की मांग को लेकर पत्नी की हत्या की थी

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:48 PM (IST)

    कासगंज में जिला जज रामेश्वर ने दहेज हत्या के आरोपी पति राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। राकेश पर 2020 में अपनी पत्नी आशा की हत्या का आरोप था क्योंकि वह दहेज में दो लाख रुपये और एक प्लॉट की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उसने आशा की हत्या कर दी थी। अदालत ने सबूतों के आधार पर राकेश को दोषी पाया।

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    पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। जिला जज रामेश्वर ने दहेज हत्या के आरोपित पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 11500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

    सहावर गेट नई हवेली निवासी विश्नुदेवी ने वर्ष 19 अप्रैल 2019 में अपनी बेटी आशा की शादी राकेश पुत्र आनंद कुमान निवासी मुहल्ला मोरी थाना सहावर के साथ की थी। शादी के बाद से ही बाद से ही ससुरालीजन दहेज में दो लाख रुपये और सड़क किनारे प्लाट की मांग करते थे।

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    मांग पूरी नहीं होने पर आरोपितों ने 14 जुलाई 2020 को बेटी की हत्या कर दी। इस संबंध मे विश्नु देवी ने राकेश, उनके पिता, तीन भाई और बहन के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था। मामले में पुलिस ने अकेले राकेश को दहेज हत्या का आरोपित माना।

    पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। जिला जज रामेश्वर मामले की सुनवाई कर रहे थे। वादी पक्ष से पैरवी अभियोजन अधिकारी संजीव सिंह यदुवंशी ने की। सोमवार को जिला जज ने साक्ष्यों और सुबूतों के आधार पर आशा के पति राकेश को दोषी माना। उन्होंने राकेश को आजीवन कारावास की सजा और 11500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।