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    कासगंज विकास खंड कार्यालय में मची खलबली, सूचना में देरी पर ग्राम पंचायत अधिकारी पर लगा भारी जुर्माना

    Updated: Tue, 04 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    सिढ़पुरा ब्लॉक के मंडनपुर गांव के एक युवक को ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना नहीं दी गई, जिसके लिए उसने 11,400 रुपये जमा किए थे। सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार मौर्य पर सूचना न देने के कारण 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और तत्काल राशि जमा करने का आदेश दिया। इस घटना से विकास खंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

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    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, कासगंज। सिढ़पुरा ब्लाक क्षेत्र के गांव मंडनपुर निवासी युवक ने खंड विकास अधिकारी से ग्राम पंचायत के संंबंध में सूचना मांगी। ग्राम पंचायत अधिकारी को बीडीओ ने निर्देशित कर दिया। फोेटो कॉपी उपलब्ध कराने के बदले 11 हजार चार सौ रुपये की धनराशि जमा करा ली गई। सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। अपीलीय अधिकारी ने संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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    सिढ़पुरा ब्लाक के गांव मंडनपुर के युवक ने मांगी थी सूचना


    गांव के निवासी भरत सिंह पुत्र लालाराम ने 29 अगस्त को ग्राम पंचायत संबंधित सूचनाएं मांगी। इस परिपेक्ष्य में चार सितंबर को सूचनाओं की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने के बदले 11 हजार चार सौ रुपये ग्राम पंचायत के खाते में जमा कर दिए। बार-बार दोहराने के बाद भी अपीलकर्ता को सूचनाएं नहीं मिली। मामला सूचना आयुक्त न्यायालय में पहुंचा। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार ने पैरवी की और सूचनाएं उपलब्ध न कराने के चलते सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी से न्याय की गुहार की।


    फोटो कॉपी उपलब्ध कराने के लिए जमा कर दिए थे 11 हजार

     

    सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार मौर्य द्वारा वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने, सूचना के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करने का दोषी माना और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के रूप में जुर्माना किया है और जुर्माने की राशि अभिलंभ जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मामले को लेकर विकास खंड कार्यालय में खलबली मच गई है।