सुलह-समझौता से सुलझेंगे वाद, कासगंज में 13 को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसंबर को जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में बैंक, पारिवारिक, मोटर दुर्घट ...और पढ़ें

जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज।
संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश रामेश्वर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को जनपद न्यायालय में किया जाएगा। जिसमें सुलह समझौता के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। वादकारी छोटे-छोटे मामलों में वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराकर वादों का निस्तारण कराकर लाभ ले सकते हैं।
जनपद न्यायालय में 13 को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विजय कुमार तृतीय ने बताया कि वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 एनआईएक्ट के मामले, उत्तराधिकार के लंबित मामले, दीवानी एवं लघु आपराधिक मामले, भू-राजस्व, स्टांप व चकबंदी वाद, राशन कार्ड, वोटर कार्ड व श्रमवाद, मनरेगा, जनहित गारंटी अधिनियम, विद्युत एवं टेलीफोन, जल से संबंधित मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
वादकारी वादों को नियत कराकर ले सकते हैं लाभ
वादकारी अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराकर लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकरण सचिव ने वादकारियों से अपील की है कि 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराए।

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