जिला कृषि अधिकारी की कार्रवाई से मची खलबली, किसान को 250 रुपये अधिक में बेची DAP; दुकान का लाइसेंस निलंबित
कासगंज में जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। एक किसान से डीएपी के अधिक दाम (250 रुपये) लेने पर एक दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अधिकारी ने उर्वरक विक्रेताओं को ओवर रेटिंग और टैगिंग के बारे में चेतावनी दी और निर्धारित रेट पर ही उर्वरक बेचने के निर्देश दिए।

संस, जागरण. कासगंज। जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने ब्लाक सहावर एवं गंजडुंडवारा पर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया। एक किसान को निर्धारित रेट से ढाई सौ रुपये अधिक पर डीएपी बेचे जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निलंबित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं ओवर रेटिंग, अन्य उत्पाद के टेगिंग न करने के लिए उर्वरक विक्रेताओं को चेताया है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
कारण बताओ नोटिस किया गया जारी
जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने डीएपी ले जा रहे किसान नेकसे निवासी सुन्नगढ़ी से पूछताछ की जो उसने बताया कि उसके द्वारा खाद दीपक खाद भंडार बस्तरमऊ से 1600 रुपये में खरीदी है। इस पर जिला कृषि अधिकारी ने उसके प्रतिष्ठान पर निरीक्षण किया जहां 260 बोरी डीएपी की पाई गईं। दुकान पर दुकानदार की मां थी। जो ओवर रेटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकेंगी।
जिला कृषि अधिकारी ने ओवर रेटिंग पर चेताया
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीएपी की बोरी 1350 रुपये रेट की है। जिसे 1600 रुपये में बांटा जा रहा था। जिसके चलते दुकानदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानदार निर्धारित रेट पर ही उर्वरक बेचे और किसी भी उत्पाद का टेगिंग न करें। स्टाक एवं वितरण पंजिका अपडेट रखें। पॉस मशीन के माध्यम से ही बिक्री करें। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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