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    OTS Scheme: सोरों के 63047 उपभोक्ताओं पर 120 करोड़ रुपये बकाया, ऐसे माफ होगा 38.34 करोड़ रुपये का ब्याज

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:18 AM (IST)

    कासगंज के विद्युत वितरण खंड में 63047 उपभोक्ताओं पर 120 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। पंजीकरण कराने पर 38.34 करोड़ रुपये का ब्याज माफ होगा। यह योजना 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

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    फाइल फोटो।

    संवाद सहयोगी, जागरण. कासगंज। बकाएदार विद्युत उपभोक्ता को राहत दिलाने के लिए बिजली बिल राहत योजना शुरु की गई है। एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने पर सरचार्ज में छूट दी जाएगी। विद्युत वितरण खण्ड, सोरों, कासगंज के में 63047 उपभोक्ताओं पर बिजली बिल धनराशि 120 करोड़ बकाया है। इसमें अधिकांश उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने संयोजन लेने के उपरांत विद्युत बिल जमा नहीं किया है। पंजीकरण कराकर धनराशि जमा करने पर 38.34 करोड़ का ब्याज माफ होगा।

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     63047 विद्युत उपभोक्ता हैं बकाएदार


    अधिशासी अभियंता पीयूष कुमार ने बताया कि एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-01 (घरेलू ) दो किलोवाट तक एवं एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के एक मुश्त समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। जिसमें लंबे समय से बकाएदार उपभोक्ता जिसने 31 मार्च 2025 के उपरांत भुगतान नहीं किया एवं नैवर पेड उपभोक्ता जिसने कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न किया हो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।


    ओटीएस योजना में पंजीकरण पर 38.34 करोड़ का ब्याज होगा माफ

    इसके अतिरिक्त जिसकी संयोजन तिथि 31 मार्च 2025 से पहले की हो ऐसे उपभोक्ता भी लाभान्वित हाे सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता एक दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक विद्युत बिल की धनराशि जमा कराकर मूलधन पर अर्जित सरचार्ज में छूट का लाभ पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण जमा कराने पर 40 से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। उन्होंने बकाएदार से योजना से लाभ लेने की अपील की है।