कफ सिरप: बिना पर्ची बच्चों को दवा देना पड़ेगा महंगा
स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के बच्चों को कफ सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द होना भी शामिल है। विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है ताकि बिना सलाह के बच्चों को दवा न दी जाए। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया है।

बिना डॉक्टर के पर्चे के बच्चों का कफ सिरप दिया तो मेडिकल स्टोर संचालकों पर होगी कार्रवाई। जागरण
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात । शासन से कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्रतिबंधित किए जाने के बाद जिले में भी विशेष सतर्कता बढ़ा दी गई है। चिकित्सक के पर्चे के बिना बच्चों के कफ सिरप बिक्री न करने की मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है। इसके साथ ही सभी कंपनियों के बच्चों के कफ सिरप के नमूने भी खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन टीम के द्वारा लिए जा रहे हैं। वहीं ड्रग वेयर हाउस से लिए गए चार नमूने अधोमानक मिलने पर सीजेएम कोर्ट में संबंधित के खिलाफ वाद भी दायर कराया गया है।
मध्य प्रदेश व राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के उपयोग से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं जिले में कहीं इसका उपयोग न हो इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम की ओर से मेडिकल कालेज, सीएचसी, पीएचसी के साथ ही निजी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर स्टाक की जांच की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिबंधित कंपनी की कोई भी दवा बिक्री न हो इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। दो दिन पूर्व ही टीम ने मेडिकल कालेज के ड्रग स्टोर का निरीक्षण कर बच्चो के कफ सिरप के पांच नमूने संकलित किए थे।
दी थी सख्त हिदायत
इसके साथ ही स्टाक रजिस्टर भी जांचा और संबंधित कंपनी की दवा उपयोग में न लाने की सख्त हिदायत चीफ फार्मासिस्ट को दी थी। टीम ने ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण भी किया था और बच्चो के कफ सिरप के तीन नमूने संकलित किए थे, जबकि बुधवार को भी अकबरपुर कस्बा स्थित अस्पताल में संचालित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर प्रतिबंधित कफ सिरप बिक्री न करने की हिदायत दी गई। जिला औषधि निरीक्षक अजय संतोषी ने बताया कि शासन से मिले निर्देश के बाद लगातार अभियान चला जांच की जा रही है।
हालांकि अभी तक कहीं भी प्रतिबंधित कंपनी की कोई दवा व सिरप नहीं मिला है। वहीं गत माह ही सीजेएम कोर्ट में चार मामलों में वाद दायर कराया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रग वेयर हाउस से चार नमूने संकलित किए गए थे, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया, जांच में चारो नमूने अधोमानक मिलने पर वाद दायर कराया गया है।
उपभोक्ता को बिल न देने पर हिदायत
औषधि निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण के दौरान कई स्टोर संचालकों द्वारा उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर भी प्रतिष्ठान संचालकों को हिदायत दी गई है। इसके साथ ही उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। ताकि नियम पालन को लेकर वह गंभीर रहें।
प्रतिबंधित कंपनी से संबंधित किसी भी सिरप की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित की गई है। शासन से मिले निर्देशों को सख्ती से पालन कराने को सीएमओ व औषधि निरीक्षक को कहा गया है। कहीं शिकायत मिलने पर संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- कपिल सिंह, जिलाधिकारी
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