Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur News: 13 साल पहले प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, दोषी पत्नी और सास को आजीवन कारावास

    कानपुर देहात में 13 साल पहले घाटमपुर में एक युवक की ससुराल में संदिग्ध मौत हो गई थी। मृतक के पिता ने पत्नी और सास पर हत्या का आरोप लगाया था। एंटी डकैती कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पत्नी और सास दोनों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

    By ankit tripathi Edited By: Sakshi Gupta Updated: Mon, 07 Jul 2025 10:31 PM (IST)
    Hero Image
    प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या में आरोपित पत्नी व सास को आजीवन कारावास।

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब 13 वर्ष पूर्व घाटमपुर के इटर्रा गांव स्थित ससुराल गए युवक की दूसरे दिन संदिग्ध हालात में वहीं पर मौत हो गई थी। मामले में मृतक के पिता ने सास व उसकी पत्नी के खिलाफ हत्या का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित पत्नी व मृतक की सास को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि बिधनू कानपुर के बड़ेरा गांव निवासी जगमोहन ने सितंबर 2012 में पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि पुत्र राजकुमार की शादी घाटमपुर के इटर्रा गांव निवासी देवी प्रसाद की पुत्री रन्नो के साथ हुई थी। 27 सितंबर 2012 को पुत्र राजकुमार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था। रात में खाना खाने के बाद वह सो गया।

    सुबह वह मृत मिला था। बेटे की संदिग्ध हालात में मौत पर जगमोहन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित पत्नी रन्नो व सास शांति देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं दौरान विवेचना मामले में रन्नो देवी के प्रेमी बीरबल का नाम शामिल किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।

    दौरान सुनवाई आरोपित बीरबल की मौत हो गई, जिससे उसका नाम पत्रावली से अलग कर दिया गया। वहीं नियत तिथि पर सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित पत्नी रन्नो देवी व सास शांति देवी को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।