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    Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

    Updated: Thu, 12 Sep 2024 01:36 PM (IST)

    कानपुर देहात की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अपर एवं सत्र न्यायालय पाक्सो ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने 11 मार्च 2011 को पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में अभियुक्त के माता-पिता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

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    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात: चौबेपुर के एक गांव निवासी किशोरी को कानपुर निवासी युवक बहलाकर ले गया था। इसके बाद उससे साथ तीन माह तक दुष्कर्म करता रहा। मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसकी सुनवाई अपर एवं सत्र न्यायालय पाक्सो में चल रही थी।

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    मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपित माता-पिता को दोष मुक्त कर दिया है।

    चौबेपुर के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह ईंट पथाई का काम करती है। 11 मार्च 2011 को कानपुर के उर्सला अस्पताल के पास रहने वाले अमित उर्फ रोमियों अपनी मां ममता और बुआ मंजू के साथ उसके घर आया।

    घर पर मौजूद पुत्र को 10 रुपये देकर कुछ खा लेने को कहकर बाहर भेज दिया। इसके बाद मौका पाकर 17 वर्षीय पुत्री को शादी कराने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। वह पुत्री का पता लगाने अमित के घर गई।

    वहां मौजूद अमित के पिता संतोष, मां ममता व बुआ मंजू गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर अमादा हो गए। मामले में पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपित अमित उर्फ रोमियो के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

    वहीं आरोपित संतोष व ममता के खिलाफ किशोरी को बहलाकर ले जाने व मारपीट में आरोपित पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए।

    मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने आरोपित को दोष सिद्ध किया।

    एडीजीसी अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त अमित उर्फ रोमियो को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं आरोपित संतोष व ममता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।