कानपुर देहात में किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल की जेल, 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
कानपुर देहात के मूसानगर में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। 2016 में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप था। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। मूसानगर में किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को एडीजे 13 पाक्सो एक्ट कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मूसानगर की एक किशोरी ननिहाल में रह रही थी।16 फरवरी 2016 को वह पास की नुमाइश घूमने गई थी। वहां से कौशांबी के कोखराज थाना के गांव कासिमा निवासी सुरेश सिंह उसे बहलाकर भगा ले गया था।किशोरी को पुलिस ने बरामद किया था और बयान के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई थी।पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
अभियोजन ने साक्ष्य के आधार पर कड़ी सजा की मांग की थी।कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी।उस पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है जिसे न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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