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    महिला को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की कठोर सजा

    Updated: Wed, 10 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    कानपुर देहात में छह साल पहले एक महिला से अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी शुभम सचान को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद और 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।

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    महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष की सजा। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब छह वर्ष पूर्व घाटमपुर क्षेत्र निवासी महिला को अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर आरोपित ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की शिकायत पर बर्रा कानपुर निवासी आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

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    मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

     नहाते हुए खींची थी तस्वीरें

    एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि बर्रा आठ कानपुर निवासी शुभम सचान ने उसकी नहाते हुए कुछ तस्वीरें खींच ली थी, जिन्हें प्रसारित करने की धमकी देते हुए 14 अप्रैल 2019 को उसके साथ दुष्कर्म किया।

    पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। वहीं मामले में विवेचना करते हुए आरोपित युवक को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक प्रथम सुरेन्द्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई।

    दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित शुभम सचान को दोष सिद्ध करते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।