महिला से सामूहिक दुष्कर्म में दो युवकों को 20 वर्ष का कठोर कारावास, दोनों पर लगा 28-28 हजार रुपये अर्थदंड
कानपुर देहात के घाटमपुर में 2015 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। अजय संखवार और विनोद संखवार नामक आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। कोर्ट ने प्रत्येक पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। करीब 10 वर्ष पूर्व घाटमपुर सजेती क्षेत्र निवासी महिला से गांव के ही दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। महिला के शोर मचाने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे।
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी आशीष कुमार तिवारी ने बताया कि सजेती घाटमपुर के एक गांव निवासी महिला आठ सितंबर 2015 को बाजार से घर लौट रही थी। रात करीब सात बजे बर्फ फैक्ट्री के पास पीछे से आए बाइक सवार अजय संखवार एक अन्य ने जबरदस्ती पीछे से हाथ पकड़ लिया।
अभद्रता करते हुए जबरन खींच कर ले गए। इसके साथ ही दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। बयान में एक आरोपित विनोद संखवार का नाम खुला। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी।
नियत तिथि पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने घटना को रंजिशन बताया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया और साक्ष्य प्रस्तुत करे। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अजय संखवार व विनोद संखवार को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 28-28 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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