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रेलवे स्टेशन पर न फैलाएं गंदगी वरना हो सकती कार्रवाई

केस एक झींझक के खानपुर रोड निवासी मिटू कुमार तीन वर्ष पूर्व स्टेशन पर केला खाने के ब

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Feb 2021 08:14 PM (IST)Updated: Sun, 14 Feb 2021 08:14 PM (IST)
रेलवे स्टेशन पर न फैलाएं गंदगी वरना हो सकती कार्रवाई
रेलवे स्टेशन पर न फैलाएं गंदगी वरना हो सकती कार्रवाई

केस एक : झींझक के खानपुर रोड निवासी मिटू कुमार तीन वर्ष पूर्व स्टेशन पर केला खाने के बाद उसका छिलका डस्टबिन के बजाय प्लेटफार्म पर ही फेंक दिया था। आरपीएफ के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा था और फफूंद थाने लेकर गए थे। 250 रुपये जुर्माना वसूल करने के बाद सख्त हिदायत देकर छोड़ा था। केस दो :

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झींझक स्टेशन के पास ही रहने वाले नरेश कानपुर की ट्रेन पकड़ने को स्टेशन पर आए थे। यहां मूंगफली खाने के बाद उसके छिलके व लिफाफा प्लेटफार्म पर ही फेंककर गंदगी फैलाई। उन्हें भी थाने ले जाया गया और 100 रुपये जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। केस तीन :

रसूलाबाद ततारपुर के संदीप व शिवाजी नगर रूरा के अंकित यादव स्टेशन पर रेलवे लाइन पार करते हुए पकड़ में आए थे। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और अब मजिस्ट्रेट के यहां इस माह सुनवाई है। जहां उन पर सजा तय की जाएगी। जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : आरपीएफ ने स्टेशन पर नियम तोड़ने पर कार्रवाई की। जाने अनजाने में लोग यह गलती कई बार कर बैठते हैं और रेलवे लाइन पार करने के अलावा ही स्टेशन को गंदा करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जान लीजिए यह अपराध है और कार्रवाई हो सकती है।

जिले में रूरा, झींझक व पुखरायां रेलवे स्टेशन हैं जहां सुरक्षा का जिम्मा आरपीएफ व जीआरपी के पास है। यहां पर रोजाना यात्री गुजरते हैं और जाने अनजाने में कई अपराध करते हैं। इनमें रेलवे पटरी को पारकर आवागमन करने के साथ ही गंदगी फैलाना शामिल है। इसके अलावा रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी जुर्म हैं। इन अपराधों में पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही मुकदमा व जेल जाने का भी प्रविधान है इसलिए हमें अच्छे यात्री का परिचय देते हुए गंदगी न फैलाने के साथ ही रेलवे लाइन पारकर जोखिम भी नहीं लेना चाहिए। रेल अधिनियम की धारा 147 के तहत रेलवे लाइन पार करते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये जुर्माना व मुकदमे के साथ ही एक माह कारावास की सजा है। वहीं 145बी के तहत गंदगी फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये व दोबारा में 250 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके अलावा एक महीने जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। प्रभारी निरीक्षक थाना फफूंद दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशन साफ व सुंदर रहे इसके लिए सभी सहयोग करें और गंदगी फैलाकर अपराध न करें। वहीं रूरा जीआरपी प्रभारी गोपाल सिंह ने बताया कि गंदगी के अलावा पोस्टर चिपकाना, ट्रेन की छत व पावदान पर सफर करने पर भी सजा होती है। लगातार ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की गई है।


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