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कानपुर में 2000 शस्त्र लाइसेंस होंगे सरेंडर, शासनादेश आने के बाद मची खलबली

तीन शस्त्र रखने वालों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा।

By AbhishekEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 05:18 PM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 05:18 PM (IST)
कानपुर में 2000 शस्त्र लाइसेंस होंगे सरेंडर, शासनादेश आने के बाद मची खलबली
कानपुर में 2000 शस्त्र लाइसेंस होंगे सरेंडर, शासनादेश आने के बाद मची खलबली

कानपुर, जेएनएन। शस्त्र अधिनियम में बदलाव के बाद अब शहर में दो हजार लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकेगा, जिनके पास पहले से तीन लाइसेंस हैं या अधिक है तो उन्हें अतिरिक्त लाइसेंस सरेंडर करना होगा। इस संबंध में शासन का आदेश जारी हो चुका है, तय अंतिम तिथि तक लाइसेंस सरेंडर न करने पर स्वत: निरस्त माना जाएगा। आम लाइसेंस धारक पास के पुलिस स्टेशन या शस्त्र व्यवसायी तथा सैन्य कर्मियों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराना होगा।

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बढ़ाई गई अंतिम तारीख

फैसले के बाद जिले के दो हजार लाइसेंस धारकों को अपना तीसरा लाइसेंस सरेंडर करना है। एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर लाइसेंस की जानकारी दर्ज नहीं कराने वाले धारकों के लिए 29 जून तक की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगा और निरस्त हो जाएंगे।

आसान हुई प्रक्रिया

सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लाइसेंस सरेंडर करने के लिए प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। तीन लाइसेंस धारी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर एक शस्त्र सरेंडर कर सकते हैं। जनपद में दो हजार से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस धारक ऐसे हैं, जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं। जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआइएन) नहीं लिया है उनके लिए 29 जून 2020 तक का समय दिया गया है।

बीस साल पहले का है आदेश

शासन ने करीब बीस साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी किया था। अब सिर्फ दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि पहले लोग कितने भी लाइसेंस ले सकते थे, कोई रोक नहीं थी। सरकार आगे भी बदलाव कर सकती है। 


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