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    कंप्यूटर पर बोलकर केस डायरी लिखेंगे विवेचक

    थानेदार और दारोगा कंप्यूटर पर माइक के जरिए बोलते जाएंगे और विवेचनाओं की केस डायरी व अन्य दस्तावेज टाइप होते जाएंगे।

    By JagranEdited By: Updated: Sat, 19 Jan 2019 01:40 AM (IST)
    कंप्यूटर पर बोलकर केस डायरी लिखेंगे विवेचक

    जागरण संवाददाता, कानपुर : थानेदार और दारोगा कंप्यूटर पर माइक के जरिए बोलते जाएंगे और विवेचनाओं की केस डायरी व अन्य दस्तावेज टाइप होते जाएंगे। इसके बाद दस्तावेजों को सीसीटीएनएस के कोर अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा सकेगा। इसे अफसर कभी भी एक क्लिक पर देख सकेंगे और न्यायालय के कार्यो में भी आसानी होगी। जिले में अनवरगंज थाने में शुरुआत हो चुकी है, जबकि रेंज में शिवली थाना अव्वल है। अनवरगंज थाने में 13 विवेचनाओं की केस डायरी फीड की जा चुकी है।

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    सीसीटीएनएस की शुरुआत से थानों की कार्यप्रणाली में तकनीकी तौर पर काफी बदलाव हुआ है। मुकदमों के साथ ही पुलिस कर्मियों की आमद व रवानगी भी ऑनलाइन फीड की जा रही है। जिसे जिले से लेकर उच्चाधिकारी भी एक क्लिक पर देख सकते हैं। इसी कड़ी में अब गंभीर प्रकृति के अपराधों की विवेचनाओं की केस डायरी ऑनलाइन फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में अनवरगंज थाने ने अब तक 13 और रेंज में शिवली थाने से सबसे ज्यादा करीब 23 मामलों की केस डायरी ऑनलाइन की जा चुकी है। आइजी रेंज आलोक सिंह ने बाकी थानेदारों को भी दारोगाओं को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही थानों में वॉयस टाइपिंग सॉफ्टवेयर मुहैया कराने की तैयारी शुरू की है। इससे दारोगाओं को टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं होगी। बोल-बोलकर वह कंप्यूटर पर पर्चा लिख सकेंगे।

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    केस डायरी लिखने के मामले में रेंज के कई थानों में बेहतर काम हो रहा है। टाइपिंग की दिक्कत दूर करने के लिए वॉयस टाइपिंग का सॉफ्टवेयर भी तैयार कराया गया है। जल्द उसे सभी थानों में भेजा जाएगा।

    -- आलोक सिंह, आइजी

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    थाना - केस डायरी

    शिवली (कानपुर देहात) - 23

    भरथना (इटावा) - 21

    कोतवाली (कन्नौज) - 17

    अछल्दा (औरैया) - 15

    अनवरगंज (कानपुर) - 13

    जसवंतनगर (इटावा) - 12

    बेला (औरैया) - 08

    मूसानगर (कानपुर देहात)- 06

    तालग्राम (कन्नौज) - 06

    डेरापुर (कानपुर देहात) - 05

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    प्रथम चरण में गंभीर मामले होंगे ऑनलाइन

    यूं तो शासन की ओर से सभी तरह की विवेचनाओं में केस डायरी ऑनलाइन संपादित किए जाने के निर्देश हैं। लेकिन प्रथम चरण में हत्या, लूट, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, एससी, एसटी एक्ट, दहेज हत्या व बलात्कार जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों की केस डायरी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन लिखने के लिए कहा गया है।