Retired Inspector Case : दिनेश के खिलाफ बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं, मिल सकती मृत्युदंड तक की सजा
विवेचक ने प्रक्रिया पूरी करते हुए बदली हुई धाराओं में उसका रिमांड लिया है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर को अब 20 सितंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चकेरी के फ्रेंड्स कालोनी निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को पुलिस ने बालिका से दुष्कर्म के आरोप में 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

कानपुर, जेएनएन। बालिका से दुष्कर्म के मामले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब उस पर पाक्सो एक्ट की धारा छह भी लगा दी गई है। इससे उसे मृत्युदंड तक की सजा मिल सकती है। विवेचक ने प्रक्रिया पूरी करते हुए बदली हुई धाराओं में उसका रिमांड लिया है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर को अब 20 सितंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चकेरी के फ्रेंड्स कालोनी निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को पुलिस ने बालिका से दुष्कर्म के आरोप में 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपित को आइपीसी की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत जेल भेजा था। पीडि़ता ने अपने कलमबंद बयान में कई बार दुष्कर्म की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने धाराओं में परिवर्तन कर दिया। अब पुलिस ने आइपीसी की धारा 376(2)(ठ्ठ) और पाक्सो एक्ट की धारा 5(द्य)(द्व)/6 में रिटायर्ड इंस्पेक्टर का रिमांड बदलने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अगली तारीख पर इन्हीं धाराओं में पूर्व इंस्पेक्टर को जेल से लाकर पेश किया जाएगा।
इसलिए बदली गईं धाराएं : पाक्सो एक्ट में आयु के अनुसार धाराओं का वर्णन है। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर पुलिस ने जो धाराएं पहले लगाई थीं वह 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ हुए लैंगिक अपराध के मामलों के लिए थीं। चूंकि इस मामले में पीडि़त बालिका की आयु 12 साल से कम है, ऐसे में और गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पाक्सो एक्ट की पूर्व में लगाई गई धाराओं के तहत अपराध साबित होने पर कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, जबकि बदली गई धाराओं के तहत न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम मृत्यु दंड दिया जा सकता है।
पहले लगी धाराएं व सजा
-आइपीसी की धारा 376 : न्यूनतम दस वर्ष, अधिकतम उम्रकैद
-पाक्सो एक्ट की धारा 3 : किशोरी के साथ लैंगिक अपराध
-पाक्सो एक्ट की धारा 4 : न्यूनतम दस वर्ष, अधिकतम उम्रकैद
अब लगी धाराएं व सजा
-आइपीसी की धारा 376(2)(ठ्ठ) : न्यूनतम दस वर्ष, अधिकतम उम्रकैद
-पाक्सो एक्ट की धारा 5(द्य)(द्व) : 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म
-पाक्सो एक्ट की धारा 6 : न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम मृत्युदंड
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