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    कानपुर-लखनऊ हाईवे किनारे मिली मुख्तार बाबा की बेशकीमती जमीन, निकाय चुनाव के बाद जब्त होंगी संपत्तियां

    By Nitesh SrivastavaEdited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 26 Apr 2023 12:44 PM (IST)

    Mukhtar Baba एसआइटी को बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के बेटे की कानपुर-लखनऊ हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन मिली है।पिछले साल तीन जून को जुमे की नमाज के बाद बाजार बंदी को लेकर उपद्रव हुआ था। (फोटो सोर्स- जागरण)

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    मुख्तार बाबा समेत चार आरोपितों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था

     जागरण संवाददाता, कानपुर : नई सड़क बवाल के मामले में विशेष जांच दल (एसआइटी) बिल्डर वसी समेत अन्य आरोपितों की भूमि चिह्नित करके जब्त करने की कार्रवाई कर रहा है। एसआइटी को बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के बेटे की कानपुर-लखनऊ हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन मिली है।पिछले साल तीन जून को जुमे की नमाज के बाद बाजार बंदी को लेकर उपद्रव हुआ था।

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    उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव, फायरिंग, बमबाजी की थी। इस मामले में पुलिस ने बेकनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर 60 से अधिक लोगों को जेल भेजा था। भन्नानापुरवा निवासी बिल्डर हाजी वसी और बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा पर फंडिंग का आरोप लगा था।

    पुलिस ने वसी, मुख्तार बाबा समेत चार आरोपितों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी जांच बजरिया पुलिस कर रही थी।

    वहीं संपत्तियों को चिह्नित और जब्त करने का काम एसआइटी कर रही है। मुख्तार बाबा के बेटों के नाम पर उन्नाव के कटरी पीपरखेड़ा में कुछ भूमि की जानकारी हुई थी, जिसमें पुलिस को चार रजिस्ट्री मिली थीं।

    मंगलवार को एसआइटी उन्नाव सदर तहसील के लेखपाल और कानूनगो के साथ गांव पहुंची। टीम ने जाजमऊ स्थित विश्वकर्मा द्वार से एक किमी दूर उन्नाव की जाजमऊ चौकी के सामने हाईवे किनारे की भूमि की नापजोख कराई।

    सूत्रों ने बताया कि एक रजिस्ट्री में गाटा संख्या 1013 क, 1315 क, 1016 क, 1017 क की नापजोख कराई गई है। चिह्नित भूमि करीब आठ सौ वर्गगज है। इसका लोक निर्माण विभाग से मूल्यांकन कराया जाएगा। अभी तीन अन्य रजिस्ट्री की नापजोख का काम शेष है।

    संपत्तियों को चिह्नित करने का काम लगभग अंतिम चरण में है। जो भी संपत्तियां प्रकाश में आएंगी उन्हें जब्त किया जाएगा।- आनंद प्रकाश तिवारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त

    निकाय चुनाव के बाद जब्त होंगी मुख्तार बाबा की संपत्तियां

    बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के खिलाफ चल रही कार्रवाई नगर निकाय चुनाव के चलते फिलहाल रोक दी गई है। पुलिस बल की अनुपलब्धता और शहर के हालात को देखते हुए संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई 15 मई तक रोक दी गई है।

    गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस आरोपितों की संपत्तियां जब्त कर रही है। हाल के दिनों में पुलिस ने इसके तहत 32 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट मामले में बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था।

    गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण के लिए बाबा की 12 संपत्तियां चिह्नित हुई हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मुख्तार बाबा की 12 संपत्तियों में से चार के दस्तावेज साक्ष्य पुलिस को मिल चुके हैं।

    इन संपत्तियों को जब्त किया जाना है लेकिन निकाय चुनावों के चलते फिलहाल संपत्ति जब्तीकरण की सभी कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब 15 मई के बाद पुलिस इस प्रकरण में कार्रवाई करेगी।