Unnao में युवती का अपहरण-हत्या का मामला, पूर्व राज्यमंत्री के पुत्र समेत पांच की कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज
उन्नाव में अनुसूचित जाति वर्ग की युवती की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पूर्व राज्यमंत्री सपा नेता के पुत्र व मुख्य आरोपित रजोल सिंह समेत पांच गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

उन्नाव, जागरण संवाददाता। चर्चित अनुसूचित जाति वर्ग की युवती की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पूर्व राज्यमंत्री सपा नेता के पुत्र व मुख्य आरोपित रजोल सिंह समेत पांच गैंगस्टर एक्ट के आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। युवती हत्या कांड से जुड़े चार आरोपितों की न्यायालय पहले ही जमानत खारिज कर चुका है।
अनुसूचित जाति वर्ग की युवती की अपहरण के बाद हत्या मामले में मुख्य आरोपित रजोल सिंह उर्फ अरुण सिंह पुत्र पूर्व राज्यमंत्री स्व. फतेह बहादुर सिंह निवासी कल्याणी के खिलाफ सदर कोतवाली पुलिस ने 28 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई थी। इसके अलावा रजिस्ट्री आफिस से अंगूठे का क्लोन बनवा बैंक खाते से धोखाधड़ी करने वाले राजस्थान प्रांत के जिला करौली के सुरौठा ग्राम हुम्मीखेड़ा निवासी वीरेंद्र जाटव पुत्र ब्रम्हानन्द, आलोक कुमार जायसवाल पुत्र सुरेश जायसवाल निवासी वार्ड नंबर 12 सुनौली, जिला महाराजगंज पर सदर कोतवाली पुलिस, गोवंशीय व मांस बेचने के मामले में पुरवा पुलिस द्वारा कानपुर नगर के मछरिया आवास विकास नौबास्ता निवासी इकराम पुत्र मोहम्मद निजाम पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
वहीं, चोरी समेत कई गंभीर मामलों में आरोपित मगरवारा गांव निवासी आकाश गुप्ता पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। शनिवार को पांचों आरोपितों के वकीलों ने गैंगस्टर न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिसपर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर पांच सुनवाई हुई। न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी का विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद राज्यमंत्री पुत्र समेत पांचों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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