कानपुर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध टाउसशिप को लेकर केडीए सक्रिय, हाईकोर्ट में लगाई अर्जी
कानपुर में बैरी अकबरपुर के पास बिठूर मार्ग पर सरकारी जमीन पर अवैध टाउनशिप को लेकर केडीए ने सक्रियता दिखाई है। इस मामले में उपजिलाधिकारी की अदालत पहले ही पक्ष में फैसला दे चुकी है अौर अब हाईकोर्ट जल्द सुनवाई कराने की तैयारी है।

कानपुर, जेएनएन। कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों की टीम एक बार फिर सक्रिय हो गई है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जों और अवैध टाउनशिप को चिह्नित करके कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत बैरी अकबरपुर बांगर में आराजी संख्या 1098 में गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने के मामले में सुस्त अफसरों ने तेजी पकड़ी है। फिलहाल दो साल से हाईकोर्ट में चल रहे मामले की जल्द सुनवाई के लिए केडीए ने अर्जी लगाई है।
दैनिक जागरण ने बैरी अकबरपुर बांगर में करोड़ों रुपये की जमीन की दबी फाइल की पड़ताल करके खबर प्रकाशित की थी। इस जमीन का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर अफसरों ने जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी है। अभी तक अफसर कोरोना का बहाना बनाकर फाइल अलमारी में बंद किए थे। इस मामले में उपजिलाधिकारी की कोर्ट दो साल पहले ही केडीए के पक्ष में फैसला दे चुकी है। इसी के बाद दूसरा पक्ष हाईकोर्ट चला गया था। विधि अधिकारी शशि भूषण ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी लगा दी है।
यह था मामला
बैरी अकबरपुर बांगर (इंदिरानगर से मकड़ीखेड़ा जाने वाला रास्ता) में आराजी संख्या 1098 रकबा 2.674 हेक्टेयर सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से लोगों ने अपने नाम करा लिया था, जबकि जमीन बीहड़ के तौर पर दर्ज थी। मामले में उपजिलाधिकारी की कोर्ट ने केडीए के पक्ष में फैसला सुनाते हुए खतौनी में जमीन की बीहड़ के नाम ही दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस बीच यहां बिना नक्शे ही तकरीबन डेढ़ सौ निर्माण हो चुके हैं। जांच में कई अफसर, अमीन, तहसीलदार और अभियंताओं का फंसना तय है।
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