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कानपुर में सांसदों-विधायकों से चर्चा के बाद तय होंगे मतदेय स्थल, सूची में अपना व परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज कराएं

Published: Sun, 18 Oct 2026 10:47 PM (IST)

कानपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदेय स्थलों का सत्यापन और पुनर्व्यवस्थापन शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम सूची 26 ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में मतदेय स्थलों का सत्यापन और पुनर्व्यवस्थापन शुरू

  2. 26 अक्टूबर को जारी होगी मतदेय स्थलों की अंतिम सूची

  3. मतदाता सूची में नाम जांचने व दर्ज कराने की अपील

जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में मतदेय स्थलों के सम्भाजन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत 18 अक्टूबर तक जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण और नए मतदेय स्थल बनाने के लिए भवनों का चिह्नांकन भी किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और सांसद-विधायकों के साथ बैठक कर मतदेय स्थल तय किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा और मतदेय स्थलों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मौजूदा केंद्रों का सत्यापन कर आवश्यक बदलाव प्रस्तावित किए जाएंगे। मतदेय स्थलों की सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।

इसके बाद वर्तमान सांसदों, विधायकों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्राप्त शिकायतों, आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण करने के बाद 26 अक्टूबर को मतदेय स्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 27 अक्टूबर को मतदेय स्थलों के पुनर्व्यवस्थापन का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को भेजा जाएगा।

मतदाता सूची में अपना व परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज कराएं

जमीयत उलमा ने लोगों से अपील की है कि वे बूथों पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपने व स्वजनों के नाम जांच लें। प्रदेश महासचिव मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्लाह ने कहा कि 24 अक्टूबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान लोग संबंधित बूथों पर पहुंचकर विवरण की पुष्टि कर लें। जिन लोगों के नाम किसी कारणवश कट गए हैं या शामिल होने से छूट गए हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, वे बीएलओ से संपर्क कर फार्म भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं।

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