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    CM Mass Wedding: गरीब बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कैश के साथ मिलेगा ये सामान

    Updated: Tue, 08 Jul 2025 07:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये देगी। इस वित्तीय वर्ष में 1200 शादियां कराने का लक्ष्य है। कन्या के खाते में 60 हजार रुपये भेजे जाएंगे और गृहस्थी का सामान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है और वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है।

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    जिले में 1200 गरीब बेटियों के हाथ पीले करेगी सरकार।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों के हाथ पीले करने में और अधिक धनराशि खर्च करेगी। प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये की धनराशि तय की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले को 1200 शादियां कराने का लक्ष्य मिला है।

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    मंगलवार को जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में ब्लाक वार लक्ष्य देकर रणनीति बनाई। कहा कि उत्सव जैसे माहौल में समारोह कराए जाएंगे। इसे केवल योजना नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों को पूरा करने का माध्यम समझें, जो अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इसमें 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में सीधे भेजे जाएंगे। 25 हजार रुपये मूल्य के गृहस्थी के सामान व उपहार दिए जाएंगे। 15 हजार रुपये विवाह आयोजन पर खर्च होंगे।

    उन्होंने बताया कि चांदी की पायल व बिछिया, गद्दा या मैट्रेस, पांच साड़ियां, पैंट-शर्ट का कपड़ा, ट्राली बैग, डिनर सेट, कुकर, सीलिंग फैन, कंबल व दीवार घड़ी जैसी उपयोगी वस्तुएं उपहार के रूप में मिलेंगी।

    वर-वधु पक्ष के लिए ड्राई फ्रूट से सजी टोकरी के साथ दोनों पक्षों के 10-10 सदस्यों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था होगी। जहां 100 से अधिक जोड़ों का विवाह एक साथ होगा, वहां जर्मन हैंगर पंडाल की व्यवस्था होगी।

    योजना का लाभ उन बेटियों को मिलेगा, जिनके अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी हों। आर्थिक रूप से कमजोर व वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। वधु की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।

    उम्र की पुष्टि स्कूल के दस्तावेज, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड या आधार कार्ड से होगी। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों का भी विवाह कराया जा सकता है। डीएम ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    जन सुविधा केंद्रों, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्रों से भी आवेदन की सुविधा मिलेगी। विशेष जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में सीधे संपर्क कर सकते हैं। बैठक में सीडीओ दीक्षा जैन, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह उपस्थित रहीं।