5 बीघा जमीन बेचने के नाम पर रिटायर्ड फौजी से ऐंठे 40 लाख, झूठे केस में फंसाने की दी धमकी
कानपुर के बिधनू में एक सेवानिवृत्त फौजी ने मध्य प्रदेश के दमोह निवासी दंपति पर जमीन बेचने के नाम पर 40 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। फौजी शैलेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि उन्होंने पतारा जगदीशपुर में स्थित अपनी पैतृक जमीन का सौदा रामनरेश सिंह चौहान और उनकी पत्नी अरुणा के साथ 42.11 लाख रुपये में किया था।

संवाद सहयोगी, बिधनू । सेन पश्चिम पारा कुंज विहार यशोदानगर निवासी सेवानिवृत्त फौजी ने मध्य प्रदेश दमोह निवासी दंपति पर घाटमपुर पतारा जगदीशपुर स्थित पैतृक करीब पांच बीघा जमीन बेंचने के नाम पर 40 लाख ऐंठने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित फौजी ने आनलाइन भुगतान के साक्ष्य भी पुलिस को दिए हैं।
यशोदा नगर कुंज विहार निवासी सेवानिवृत्त फौजी शैलेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि बीती एक अगस्त 2025 को मूल रूप से पतारा जगदीशपुर निवासी रामनरेश सिंह चौहान ने पत्नी अरुणा के नाम आरजी संख्या 161 पर दर्ज गांव की पैतृक जमीन विक्री के लिए दिखाई। जिसपर नौबस्ता स्थित उनके एक रिश्तेदार के घर बैठकर करीब पांच बीघा जमीन का सौदा 42.11 लाख पर तय हुआ था। जिसपर आरोपित दंपति ने रजिस्ट्री से पहले अलग अलग खातों में कुल 40 लाख रुपये डलवा लिए।
रजिस्ट्री की बात पर किया टामटोल
इसके बाद दोनों दंपति वर्तमान निवास मध्य प्रदेश दमोह विवेकानंद कालोनी चले गए। कई बार रजिस्ट्री के लिए कहने दंपति टालमटोल करते रहे। जिसपर वह बीती दो सितंबर को मध्य प्रदेश के दामोह स्थित निवास पहुंचे। जहां रजिस्ट्री न करने पर 40 लाख रुपये वापस मांगे।
आरोप है कि दंपति के की मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक बेटियां रुचि, रूबी समेत दामाद आशीष व बेटे विकास ने रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया। आरोप है कि सभी ने झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर पीड़ित को भगा दिया।
थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित पक्ष का पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है। उन्होंने जिसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं कर पाने की बात कही है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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