Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur जेल का अजब-गजब कांड, कैद से भागा हत्यारोपित असरुद्दीन, जेलर और डिप्टी जेलर समेत चार निलंबित

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla1
    Updated: Sat, 09 Aug 2025 04:34 PM (IST)

    Kanpur के जाजमऊ में हत्या के आरोप में जेल में बंद असरुद्दीन फरार हो गया। जेल के अंदर और बाहर पुलिस उसकी तलाश कर रही है। डीजी जेल प्रेमचंद्र मीणा ने जेलर और डिप्टी जेलर समेत चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। असरुद्दीन ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के शक में दोस्त इस्माइल की हत्या की थी।

    Hero Image
    कानपुर जेल से भागा हत्यारोपित असरुद्दीन। जेल प्रशासन

    जागरण संवाददाता,कानपुर। जाजमऊ से पिछले साल हत्या के मामले में जेल गया हत्यारोपित असरुद्दीन जेल के अंदर से फरार हो गया है। देर रात तक जेल के अंदर और बाहर रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर पुलिस उसकी तलाश करती रही, मगर पता नहीं चला। वहीं हत्यारोपित बंदी के भागने के मामले में डीजी जेल प्रेमचंद्र मीणा ने जेलर और डिप्टी जेलर समेत चार कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही उन्होंने डीआइजी जेल प्रदीप गुप्ता को मामले की जांच सौंपते हुए सात दिन में मामले की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोतवाली पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है।

    जाजमऊ के तिवारीपुर निवासी बंदी असरुद्दीन ने पिछले साल आठ जनवरी को पत्नी से अवैध संबंधों के शक में अपने दोस्त इस्माइल की हत्या कर दी थी। असरुद्दीन मूलरूप से असम का रहने वाला है। उसका तिवारीपुर कैलाश नगर स्थित घर में इस्माइल के घर आना-जाना था।

    असरुद्दीन को शक था कि उसकी पत्नी अख्तरी के इस्माइल से अवैध संबंध हैं। इस कारण उसने हत्या की योजना बनाई और हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पिछले साल 24 जनवरी को जेल में दाखिल किया था।

    शुक्रवार शाम जब बंदियों की गिनती की जा रही थी तब उसके फरार होने की जानकारी मिली। मामले में लापरवाही बरतने को लेकर डीजी जेल प्रेमचंद मीणा ने जेलर मनीष कुमार, डिप्टी जेलर रंजीत यादव,हेडवार्डन नवीन मिश्रा और वार्डन दिलशाद खान को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डीआइजी जेल प्रदीप गुप्ता को मामले की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।