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    Kanpur News: कानपुर में त्रिकोण प्रेम का अंत, साथी की हत्या में दो दोस्तों को उम्रकैद

    By shiva awasthi Edited By: Anurag Shukla1
    Updated: Wed, 06 Aug 2025 09:00 PM (IST)

    कानपुर की एक अदालत ने प्रेम त्रिकोण में साथी की हत्या के जुर्म में दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई। 2018 में उन्होंने अपने दोस्त को गला घोंटकर और लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में प्रेम संबंध का मामला सामने आया। अदालत ने सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया।

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    प्रेम त्रिकोण में साथी की हत्या में दो दोस्तों को उम्रकैद।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रेम त्रिकोण में साथी की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी–एसटी एक्ट सपना त्रिपाठी की अदालत ने दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ने 2018 में अपने साथी को घर से बात करने के बहाने ले जाकर गला दबाने के बाद लोहे की राड से वार कर हत्या कर दी थी। एक अन्य के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया।

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    फजलगंज थाने में मोहित उर्फ गोलू ने 26 सितंबर, 2018 को अपने भाई अक्षय की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 24 सितंबर की रात भाई घर पर था, तभी उसके दोस्त ने फोन कर उसे नीचे बुलाया। अक्षय उनसे कुछ देर बात करता रहा। फिर दोस्तों के साथ स्कूटी से चला गया। दो दिन बाद उसका शव अर्मापुर नहर किनारे मिला।

    पुलिस ने हत्या के आरोप में गांधी नगर सीसामऊ निवासी दोस्त आकाश साहू, अजीत कुमार गुप्ता व अनुभव जायसवाल को गिरफ्तार किया था। आकाश ने बताया था कि प्रयागराज निवासी युवती से अक्षय के प्रेम संबंध थे। आकाश भी उससे प्यार करता था। कई बार अक्षय से इस बात का उसने विरोध किया पर वह नहीं माना। इसलिए अक्षय को रास्ते से हटाने की ठान ली।

    पुलिस ने आकाश के घर से अक्षय के खून से सने कपड़े बरामद किए थे। मामले में विशेष न्यायाधीश एससी–एसटी एक्ट की अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। अदालत ने आकाश व अजीत को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25-25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अनुभव को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

    युवक की हत्या के प्रयास का मुख्य आरोपित गिरफ्तार

    नवाबगंज में 23 जुलाई को युवक पर हुए जानलेवा हमले में हत्या के प्रयास के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उसके पिता को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। बेनाझाबर आफीसर्स कालोनी निवासी आशीष आनंद सिंह 23 जुलाई को नवाबगंज में पार्षद महेंद्र पांडेय के यहां डीप फ्रीजर लेने गये थे। इस दौरान मोहित ठाकुर उसके पिता जालिम सिंह समेत 10-12 लोगों ने जानलेवा हमलाकर सिर पर राड मारकर मरणासन्न कर दिया था। मामले में मां शिशु सिंह की तहरीर पर पुलिस ने पिता-पुत्र समेत 12 के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस जालिम सिंह को पहले ही जेल भेज चुकी है। मंगलवार को पुलिस ने मोहित ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया। नवाबगंज थाना प्रभारी केशवकुमार तिवारी ने बताया कि आरोपित मोहित ठाकुर को जेल भेजा गया है।