Kanpur News: इंस्पेक्टर चकेरी और दारोगा समेत चार पर उनके ही थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज
कानपुर में उच्च न्यायालय में दाखिल अवमानना वाद के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर इंस्पेक्टर चकेरी संतोष शुक्ला समेत चार लोगों के खिलाफ डकैती और गृहभेदन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि पुलिस ने एक भवन विवाद में दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन कब्जा कराया और लूटपाट की।

जागरण संवाददाता, कानपुर। इंस्पेक्टर चकेरी संतोष शुक्ला और पूर्व सनिगवां चौकी प्रभारी अंकित खटाना समेत चार लोगों के खिलाफ चकेरी थाने में ही डकैती, गृहभेदन, मारपीट जैसी गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया है।
30-40 अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपित बनाया गया है। यह मुकदमा उच्च न्यायालय में दाखिल अवमानना वाद के बाद पुलिस आयुक्त के आदेश पर मंगलवार दोपहर दर्ज हुआ।
जिस विवाद में पुलिस फंसी है, वह दो परिवारों के बीच एक भवन के स्वामित्व की लड़ाई है। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए जबरन मकान में कब्जा कराया और घरेलू सामान, नकदी व जेवर लूट लिया। अब मुकदमा दर्ज होने और जांच के बाद संबंधित मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
चंद्रनगर, लालबंगला निवासी संगीता जायसवाल पत्नी संजय जायसवाल की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर के मुताबिक उनका एक भवन को लेकर स्वामित्व विवाद पड़ोसी सुशील व अभिषेक वार्ष्णेय से है।
इस संबंध में निषेधाज्ञा वाद न्यायालय एफटीसी सीनियर डिवीजन, कानपुर नगर और एक वाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि 29 मार्च 2025 को दिन में लगभग दो बजे इंस्पेक्टर चकेरी संतोष शुक्ला, तत्कालीन चौकी प्रभारी सनिगवां अंकित खटाना, ग्वालटोली निवासी योगी बिल्डर व धर्मेंद्र यादव व 30-40 अज्ञात लोग पुलिस बल के साथ उनके मकान में आ धमके।
उक्त भवन की दीवार एवं मेन गेट को तोड़कर बिना किसी सक्षम न्यायालय एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के दूसरे पक्ष को अवैध रूप से कब्जा करवा दिया। उक्त लोगो एवं पुलिसकर्मियों ने उनके भतीजे अभिषेक जायसवाल, भतीजी ज्योति, ललित, आशीष, बुआ विनीता जायसवाल को लाठी-डंडों से मारा-पीटा।
पुलिस ने घायलों का मेडिकल नहीं कराया और शांतिभंग में चालान कर दिया। आरोप है कि आरोपितों ने उनसे मोबाइल फोन व लैपटाप भी छीन लिया।
यह भी आरोप है कि उनके पति संजय जायसवाल उक्त भवन से रजिस्टर्ड फर्म के जरिए व्यापार का संचालन करते हैं, जिसमें करीब डेढ़ करोड़ रुपये का माल रखा था जिसे रातों रात ट्रक से भरवा दिया गया।
कमरे में रखे करीब छह लाख रुपये और जेवरों के साथ घरेलू सामान भी चुरा लिया गया। दावा है कि उनके पास उक्त सभी प्रकरण का सीसीटीवी वीडियो रिकार्ड भी है। एसीपी चकेरी आशुतोष पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
इन धाराओं में हुआ मुकदमा
- 191 (2) - दंगे के लिए जमावड़ा लगाना
- 115 (2) - किसी को चोट पहुंचाना
- 324 (4) - किसी व्यक्ति की शरारत से 20 हजार से लेकर एक लाख का नुकसान होना
- 310 (2) - डकैती
- 305 (a)- घर,पूजास्थल या परिवहन के साधन में चोरी करना
- 331 (4)- चोरी के इरादे से घर में घुसकर सेंधमारी या अतिचार करना
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