Kanpur Circle Rate: कानपुर में 10% तक महंगी हो सकती जमीन, प्रीमियम फ्लैटों के सर्किल रेट बढ़ेंगे; बड़े भूखंडों को छूट
कानपुर में सर्किल रेट में संशोधन की तैयारी है, जिससे प्रीमियम फ्लैट महंगे होंगे जबकि बड़े भूखंडों पर छूट मिलेगी। ...और पढ़ें

HighLights
प्रीमियम फ्लैटों के सर्किल रेट बढ़ेंगे, बड़े भूखंडों पर छूट मिलेगी
जमीन, दुकान, मकान 5-10% तक महंगे होने की संभावना
कम चौड़ी सड़क व पुरानी इमारतों को सर्किल रेट में राहत
आशुतोष मिश्र, कानपुर। प्रीमियम फ्लैट की कीमतें बढ़ाने और बड़े भूखंडों पर छूट देने की तैयारी है। नौ मीटर से कम चौड़ी सड़क के समाने भूखंड, फ्लैट, मकान खरीदने वालों को राहत दी जाएगी। नए सर्किल रेट में पांच से 10 प्रतिशत तक जमीन, दुकान, मकान महंगे हो सकते हैं।
महानिरीक्षक निबंधन ने मानकीकृत मूल्यांकन सूची का संशोधित प्रारूप जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को भेजा है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वेच्छा से इन्हें अपनाते हुए निर्णय लिया जाएगा। सब रजिस्ट्रार नए सर्किल रेट के प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिलाधिकारी की अनुमति से इन्हें लागू किया जाएगा। इसमें कम से कम एक माह लगेगा।
महानिरीक्षक निबंधन डा. सारिका मोहन ने जिलाधिकारी और एआइजी स्टांप को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन सूची के पुनरीक्षण के समय इस मानकीकृत प्रारूप के अनुसार निर्णय लेते हुए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाए।
फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा
आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट लागू किए जाएं। स्थानीय स्तर पर पांच से 10 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने के साथ कुछ राहत भी दी जाएगी। स्वीमिंग पूल, अत्याधुनिक जिम समेत अन्य सुविधाओं वाले प्रीमियम फ्लैटों के रेट भी बढ़ाने की तैयारी है। एआइजी स्टांप अलका सिंह ने बताया कि मानकीकृत सूची को संशोधित किया गया है, लेकिन इसके विकल्प पर फैसला जिलाधिकारी स्तर से होगा।
1. आवासीय भूखंड पर छूट
| भूखंड का क्षेत्रफल | छूट का नियम |
|---|---|
| 1,000 से 2,000 वर्ग मीटर | पहले 1,000 वर्ग मीटर पर छूट नहीं। शेष क्षेत्रफल के सर्किल रेट पर 20% छूट। |
| 2,000 से 3,000 वर्ग मीटर | पहले 1,000 वर्ग मीटर पर छूट नहीं। अगले 1,000 वर्ग मीटर पर 20% छूट और शेष क्षेत्रफल पर 25% छूट। |
2. औद्योगिक भूखंड पर छूट
| भूखंड का क्षेत्रफल | छूट का नियम |
|---|---|
| 500 से 2,000 वर्ग मीटर | पहले 500 वर्ग मीटर पर छूट नहीं। शेष क्षेत्रफल के सर्किल रेट पर 30% छूट। |
| 2,000 से अधिक और 6,000 वर्ग मीटर तक | पहले 500 वर्ग मीटर पर छूट नहीं। बचे क्षेत्रफल में से 2,000 वर्ग मीटर पर 30% छूट और शेष पर 40% छूट। |
यह व्यवस्था केडीए, आवास विकास, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण या अन्य औद्योगिक भूखंडों के लिए बताई गई है।
3. वाणिज्यिक भूखंड पर छूट
| भूखंड का उपयोग | निर्धारित क्षेत्रफल | छूट का नियम |
|---|---|---|
| कार्यालय, बैंक, कॉरपोरेट ऑफिस, निजी क्लीनिक | 50 वर्ग मीटर | 50 वर्ग मीटर तक तय दर लागू होगी। इससे अधिक क्षेत्रफल के शेष हिस्से पर छूट का प्रतिशत स्थानीय स्तर पर तय होगा। |
| होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, ढाबा, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, क्लब, कोचिंग सेंटर | 100 वर्ग मीटर | 100 वर्ग मीटर तक तय दर लागू होगी। शेष क्षेत्रफल पर छूट का प्रतिशत स्थानीय स्तर पर तय किया जाएगा। |
4. पुराने भवनों पर छूट
| भवन की उम्र | सर्किल रेट में छूट |
|---|---|
| 20 वर्ष तक पुराने | कोई छूट नहीं |
| 20 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष तक | 20% |
| 30 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक | 30% |
| 40 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष तक | 40% तक |
5. सड़क की चौड़ाई के अनुसार सर्किल रेट
| सड़क की चौड़ाई | प्रस्तावित व्यवस्था |
|---|---|
| 4 मीटर से अधिक और 8 मीटर से कम | सड़क की चौड़ाई के अनुसार सर्किल रेट तय होंगे। |
| 8 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक | इस श्रेणी के अनुसार सर्किल रेट तय होंगे। |
| 12 मीटर से अधिक | इस श्रेणी के अनुसार सर्किल रेट तय होंगे। |
पहले सर्किल रेट मुख्य रूप से 9 से 18 मीटर और इससे अधिक चौड़ी सड़कों के आधार पर तय होते थे। नई व्यवस्था से कम चौड़ी सड़क के सामने स्थित फ्लैट, मकान और दुकान खरीदने वालों को राहत मिलने की संभावना है।
स्रोत: निबंधन दफ्तर
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