कानपुर दवा कारोबारी हत्याकांड: बहू को 22 दिन बाद राहत, कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश; कुछ ही देर में जेल से बाहर आएगी शालू
कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में गिरफ्तार बहू शालू को कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। ...और पढ़ें

HighLights
दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में शालू को रिहाई का आदेश
जांच में शालू की भूमिका नहीं मिली, बेटे सुब्रत की संलिप्तता
कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर रिहा करने को कहा
जागरण संवाददाता, कानपुर। आखिरकार कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में बहू को राहत मिल ही गई। 22 दिन बाद बहू शालू को कोर्ट ने राहत के आदेश दे दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने शर्त भी रखी है। बता दें कि कानपुर के चर्चित विनीत मनोचा हत्याकांड में मृतक की बहू शालू मनोचा की गिरफ्तारी 6 सितंबर 2026 को हुई थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार शुक्ला की कोर्ट ने दवा कारोबारी की हत्या में गिरफ्तार बहू शालू की रिहाई का आदेश दिया है। जेल अधीक्षक से कहा है कि अगर वह अन्य किसी मुकदमे में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। 50 हजार का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने और इस आशय की अंडरटेकिंग देने के लिए कहा है कि जब भी कोर्ट या विवेचक उसे बुलाया जाएगा तो वह उपस्थित होगी। कोर्ट ने विवेचक के रिहाई प्रार्थनापत्र को वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश भी दिया है।
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दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या 5 सितंबर 2026 की रात को कानपुर के कल्याणपुर स्थित इंदिरा नगर के रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में हुई थी। ससुर की हत्या के अगले दिन यानी 6 सितंबर 2026 को पुलिस ने बहू शालू को सुपारी किलर विशाल और उसके साथी के बयानों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट से रिमांड के बाद पुलिस ने नया खुलासा किया। पति सुब्रत मिनोचा को गिरफ्तार करके खुलासा किया कि असली मास्टरमाइंड बेटा सुब्रत था और शालू इस मामले में निर्दोष पाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं।
