कानपुर एआरटीओ आलोक कुमार को हाई कोर्ट से निलंबन पर रोक, आरटीओ में छापेमारी के बाद हुई थी कार्रवाई
कानपुर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार को हाई कोर्ट से निलंबन पर रोक मिल गई है, जिससे उनके दोबारा पद संभालने ...और पढ़ें

एआरटीओ आलोक कुमार। जागरण अर्काइव
HighLights
एआरटीओ आलोक कुमार के निलंबन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
परिवहन विभाग की छापेमारी के बाद हुए थे निलंबित
अब कानपुर में दोबारा पदभार संभालेंगे आलोक कुमार
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद आलोक कुमार के दोबारा कानपुर एआरटीओ प्रशासन का पद संभालने का रास्ता साफ हो गया है।
दरअसल, बीते 24 अगस्त को जिला प्रशासन और संयुक्त पुलिस टीम ने परिवहन विभाग की चेकिंग व्यवस्था को लेकर छापेमारी की थी। कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी की ओर से परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार और एआरटीओ सोमलता को निलंबित कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आलोक कुमार को राहत मिली है और वह जल्द ही अपने पद का कार्यभार संभाल सकते हैं।
बता दें कि दो सितंबर 2026 में कानपुर परिवहन कार्यालय में लोगों द्वारा काम कराने और पैसों के अवैध लेनदेन के आरोप में एआरटीओ आलोक कुमार और सोमलता यादव को निलंबित किया गया था। डीएम के निर्देश पर आरटीओ कार्यालय में हुई छापेमारी के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें भ्रष्टाचार और दलालों की सक्रियता सामने आई थी। निलंबन की अवधि के दौरान आलोक कुमार को परिवहन मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।
