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    Kanpur News: अखिलेश दुबे का शक्तिदीप पैलेस सील, निर्माण के समय तैनात अभियंताओं पर भी होगी कार्रवाई

    By rahul shukla Edited By: Anurag Shukla1
    Updated: Wed, 20 Aug 2025 10:46 PM (IST)

    कानपुर में केडीए ने अखिलेश दुबे के शक्तिदीप पैलेस को सील कर दिया क्योंकि यह आवासीय नक्शे के विपरीत बना था। अधिकारियों ने बताया कि 2010 से 2012 के बीच बने इस पैलेस में अवैध व्यवसायिक गतिविधियां चल रही थीं। एडीएम सिटी की जाँच में कूटरचित दस्तावेजों से रजिस्ट्री का खुलासा हुआ जिसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया।

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    अखिलेश दुबे का शक्तिदीप पैलेस सील कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। झूठे मुकदमे दर्ज कराकर वसूली करने के आरोप में जेल में बंद अखिलेश दुबे से जुड़ी इमारतों पर अब केडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत बुधवार को केडीए दस्ते ने डब्ल्यू ब्लाक स्कीम टू जूही कला में भूखंड संख्या 591 में नक्शे के विपरीत बने शक्तिदीप पैलेस को सील कर दिया। साथ ही बाकी निर्माणों की भी जांच की जा रही है। उन पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नक्शे के विपरीत व्यावसायिक निर्माण होने पर कार्रवाई न करने वाले तैनात अवर अभियंताओं व सुपरवाइजरों पर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए केडीए उपाध्यक्ष ने रिपोर्ट मांगी है।

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    बताया जा रहा है कि वर्ष 2010 से 2012 के बीच में पैलेस का निर्माण हुआ था। नक्शा आवासीय पास किया गया था लेकिन व्यावसायिक निर्माण कर दिया गया। यहां पर शक्तिदीप पैलेस बना दिया गया। शिकायत की गयी थी कि शाक्तिदीप पैलेस के आवासीय परिसर में अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही है। बिना नक्शा स्वीकृत के अवैध गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा है।

    इस मामले में एडीएम सिटी डा राजेश कुमार की अगुवाई में सचिव और एसीपी बाबूपुरवा ने जांच की तो पाया कि भूखंड की रजिस्ट्री कूटरचित अभिलेखों के आधार पर की गयी है। अनियमितता के संबंध में प्राधिकरण द्वारा थाना कोतवाली में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत पूर्व में एफआइआर दर्ज करायी गयी थी। जो अदालत में विचाराधीन है। केडीए ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा 14 फरवरी 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है।

    इसके तहत केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर जोन तीन के दस्ते ने जूहीकला में पहुंचकर शक्तिशिव पैलेस को सील कर दिया। इसके अलावा भूखंड संख्या 152 योजना संख्या दो ब्लाक डब्ल्यू / 1,जूहीकला में स्थित कम्यूनिटी सेंटर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जी प्लस तीन मंजिला निर्माण मिला है। इसके लिए अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश जोन तीन के प्रवर्तन प्रभारी कि दिया गया।

    भूखंड संख्या 558/1 जूही डब्ल्यू-एक के स्वीकृत मानचित्र में 8/1 का भू-उपयोग रिजवर्ड रेजीडेन्सियल है। अनाधिकृत निर्माण के लिए को लेकर सात जुलाई 2025 को नोटिस दी गयी है जिस पर सुनवाई 21 अगस्त 2025 को है। इसके अलावा 13/388 सिविल लाइन्स परमट 4028 वर्गगज की वक्फ बोर्ड की आवासीय भूमि में बिना नक्शा स्वीकृति के आफिस और आगमन गेस्ट हाउस का अवैध संचालन किया जा रहा है। इसको भी गिराने की तैयारी केडीए कर रहा है।

    उपाध्यक्ष ने बताया कि नक्शे के विपरीत बने निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी साथ ही निर्माण के समय तैनात अवर अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। उस वक्त कौन अभियंता तैनात थे, इसकी जांच कर सूची बनाने के आदेश दिए है।