कानपुर में सरकारी विभागों के 1076 वाहन कंडम, पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त, RTO ने स्क्रैप कराने के लिए भेजा पत्र
सरकारी विभागों में 15 वर्ष से अधिक पुराने 1076 वाहन कंडम हो चुके हैं। उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने इनके पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिए हैं और ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। सरकारी विभागों में 15 वर्ष से अधिक समय पूरा कर चुके मोटरसाइकिल, कार, बस सहित अन्य 1076 वाहन कंडम हो चुके हैं। उप संभागीय परिवहन कार्यालय ने इन सभी वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है। अब सभी सरकारी विभागों को पत्र जारी कर स्क्रैपिंग नीति के अनुरूप 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सरकारी वाहनों के स्क्रैप कराने के लिए पत्र जारी कर दिया है।
विभागों को कहा गया है कि वो मंधना और भीमसेन में संचालित रजिस्टर्ड यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में जाकर कंडम वाहनों को स्क्रैप में शामिल कराएं। ताकि सड़क पर कंडम वाहनों के चलने के अंदेशे को खत्म किया जा सके और वायु प्रदूषण पर भी अंकुश लग सके।
उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीयन निरस्त की गई सूची में पुलिस, नगर निगम, रोडवेज, कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आयुध निर्माणियों, स्वास्थ विभाग सहित अन्य विभागों के वाहन शामिल हैं। अब परिवहन विभाग ने सरकारी व अर्द्ध सरकारी वाहनों को रजिस्टर्ड यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में 31 दिसंबर से पूर्व मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी) या जेम पोर्टल के माध्यम से स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से इस प्रकरण की निगरानी हो रही है। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व डा. आरके विश्वकर्मा की ओर से एआरटीओ प्रशासन को जारी पत्र में कहा गया है कि सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर वाहनों को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराना सुनियश्चित कराएं।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में पत्र भेजकर कंडम वाहनों को जिले में अधिकृत केंद्रों में ले जाकर स्क्रैप की श्रेणी में शामिल कराएं और सरकार की स्क्रैपिंग पालिसी का लाभ लेने के लिए कहा गया है। सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के अलावा सामान्य वाहन मालिक आरवीएसएफ में जाकर स्क्रैप पालिसी का लाभ ले सकते हैं।
रजिस्टर्ड सेंटर से स्क्रैप कराने के ये हैं लाभ
- - नया वाहन खरीदते समय छह प्रतिशत कीमत कम वाला प्रमाणपत्र दिया जाता है।
- - आरटीओ में नए वाहन की रजिस्ट्रेशन फीस में 15 फीसदी का लाभ मिलेगा।
- - करीब 25 रुपये किलो के हिसाब से पुराने वाहन की कीमत भी मिलती है।
- - आरटीओ के रिकार्ड में आसानी से पुराना वाहन नष्ट होना दर्ज हो जाएगा।

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