कानपुर में बिल्डरों ने बनाए 30-30 फीट चौड़े पुल, अवैध प्लाटिंग तैयार कराने में सिंचाई विभाग भी रहा मददगार
कानपुर में अवैध प्लाटिंग साइट तैयार कराने में सिंचाई विभाग भी मददगार है। बिल्डरों ने सिंहपुर से गंभीरपुर गांव को जाने वाली सड़क पर 30-30 फीट चौड़े पुल बना लिए है। वहीं एक्सईएन लघु सिंचाई ने नाले पर बने पुलों को अवैध माना है।

कानपुर, जागरण संवाददाता। शहर के बाहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अलावा राजस्व व जिला पंचायत के साथ सिंचाई विभाग भी कम गुनहगार नहीं है। केडीए के अधिकार क्षेत्र में जहां जिला पंचायत नक्शे पास कर रहा है तो सिंचाई विभाग भी आंखें मूंदकर अवैध कालोनाइजर्स को मदद पहुंचा रहा है। इसकी बानगी गंगा बैराज क्षेत्र में बैराज रोड के समानांतर सिंहपुर से गंभीरपुर गांव को जाने वाली सड़क पर नजर आती है।
सड़क के एक ओर सिंचाई विभाग का नाला है। नियमानुसार नाले पर कोई पुल व पुलिया बनाने से पहले विभाग से अनुमति लेनी होती है लेकिन यहां कालोनाइजर्स ने प्लाटिंग साइट तैयार करने के लिए 30-30 फीट तक चौड़े पुल बना लिए। बड़ी बात यह है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ढाई माह पहले दैनिक जागरण ने याद दिलाया तो एक्सईएन निचली गंग नहर ने उसे अवैध माना लेकिन कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई।
वहीं, केडीए के अमले को भी बिना लेआउट के बन रही प्लाटिंग नजर नहीं आती। शहर के पश्चिम क्षेत्र में सिंहपुर से मैनावती मार्ग और कल्याणपुर से सिंहपुर के बीच में केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना दीपावली तक लाने की तैयारी है। इसको लेकर बिल्डरों ने भी तैयारी तेज कर दी है। नियमों को दरकिनार कर बिना लेआउट धड़ल्ले से प्लाटिंग की जा रही है। केडीए अफसर बिल्डरों का सहयोग करने के लिए आंखें मूंदे हुए हैं। इसमें जिला पंचायत और सिंचाई विभाग की भी शह मिल रही है।
500 मीटर की दूरी का है नियम- नालों व नहर पर पुल या पुलिया बनाने के लिए सिंचाई विभाग से अनुमति लेनी होती है। अनुमति तभी मिलेगी जब 500 मीटर तक कोई दूसरी पुलिया न हो। गंभीरपुर गांव में सिंहपुर तक आने वाले नाले पर पहले ही दो पुल हैं। जो दोनों गांवों की सड़कों पर हैं।
खेत पर जाने के नाम पर चलता खेल-
खेत में जाने के लिए बिल्डर किसानों के माध्यम से पहले सिंचाई विभाग से पुलिया बनाने की स्वीकृति ले लेते हैं ताकि लगे कि वह खेत जाने के लिए बनवा रहा है। हालांकि उसकी आड़ में प्लाटिंग साइट के लिए 25-30 फीट तक पचौड़ी पुलिया बना लेते हैं, ताकि प्लाट बिक्री में समस्या न हो।
ढहाए जाएंगे नाले पर बने पुल- सिंहपुर से गंभीरपुर को जाने वाली सड़क के किनारे के नाले पर बनाए गए अवैध पुलों को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही अभियान चलाकर उनको तोड़ दिया जाएगा।
- यासीन खान, अधिशासी अभियंता निचली गंगा नहर
अवैध प्लाटिंग साइट्स पर होगी कार्रवाई
बिना लेआउट विकसित हो रही तमाम प्लाटिंग साइट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जो नई साइट्स शुरू हुईं हैं उनको भी नोटिस दी जा रही है। जल्द ही उनको ध्वस्त कराया जाएगा। - अविनाश सिंह, विशेष कार्याधिकारी केडीए

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