इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंग्स्टर केस में कोर्ट में नहीं आया गवाह, अब 26 नवंबर को होगी सुनवाई
कानपुर की अदालत में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर मामले की सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। इरफान ने हाजिरी माफी की अर्जी दी थी। उन पर और उनके साथियों पर संगठित अपराध करने का आरोप है। सोमवार को गवाह के न आने के कारण सुनवाई टल गई।

जागरण संवाददाता, कानपुर। अपर जिला जज आठ व एमपीएमएलए कोर्ट में अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 26 नवंबर को सुनवाई होगी। इरफान की तरफ से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र लगाया गया।
तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक दुबे ने जाजमऊ थाने में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवा सोलंकी, शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मो. शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज, मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ गैंग्स्टर की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था को अशांत करने, भौतिक और आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई थी। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अभियोजन की तरफ से गवाही करानी थी, लेकिन गवाह नहीं आ सका। इसलिए कोर्ट ने अगली तारीख लगा दी।

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