Income Tax News: यदि लंबित है जीएसटी और आयकर की औपचारिकताएं तो जरूर पढ़ें यह खबर
Income Tax News जो कारोबारी जीएसटी की समाधान योजना के अंग हैं और भी 30 अप्रैल को याद रखना चाहिए। उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी वार्षिक विवरणी को जीएसटीआर 4 में पोर्टल पर 30 अप्रैल तक अपलोड करनी ही होगी।

कानपुर, जेएनएन। Income Tax News माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व आयकर विभाग की कई औपचारिकताएं कारोबारियों को अगले दो दिन में पूरी करनी है। इनके लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख है। इसके तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर पांच करोड़ रुपये तक है और वह जीएसटी के त्रैमासिक रिटर्न से मासिक रिटर्न भरना चाहते हैं तो उन्हें 30 अप्रैल तक जीएसटी पोर्टल पर इसके लिए विकल्प चुनना होगा। ऐसा ना करने वाले त्रैमासिक रिटर्न में ही बने रहेंगे।
इसके साथ ही जो कारोबारी जीएसटी की समाधान योजना के अंग हैं और भी 30 अप्रैल को याद रखना चाहिए। उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी वार्षिक विवरणी को जीएसटीआर 4 में पोर्टल पर 30 अप्रैल तक अपलोड करनी ही होगी।
दूसरी ओर आयकर में जिन करदाताओं को अपने बहीखातों का अनिवार्य रूप से ऑडिट कराना है। उनकी पांच हजार से अधिक ब्याज भुगतान करने पर टीडीएस कटौती करने की जिम्मेदारी है। बैंक से 40 हजार रुपये से अधिक ब्याज का भुगतान करने पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। करदाताओं एवं बैंकों को ब्याज के भुगतान पर टीडीएस न काटने के लिए जो फार्म 15जी या फार्म 15 एच मिले हैं, उनका विवरण आयकर की वेबसाइट पर 30 अप्रैल तक अपलोड करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही जिन आयकरदाताओं ने मार्च 2021 से संबंधित जिन भुगतान पर आयकर की कटौती (टीडीएस) की है, उन्हें टीडीएस कटौती का भुगतान चालान से 30 अप्रैल तक बैंक में जमा करना होगा। आयकर के विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन करदाताओं ने इस योजना के विकल्प को चुना है और उनके विरुद्ध विभाग ने फार्म-3 से मांग जेनरेट की है। उन्हें मांग का चालान जमाकर फार्म-4 आयकर के ई-फाइलिंग पोर्टल पर दाखिल करना होगा। हालांकि इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। उसके बाद उन्हें निर्धारित राशि के अलावा 10 फीसदी धन और जमा करना होगा।
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