FSSAI ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत, लाइसेंस एक्सपायर होने पर नवीनीकरण की सुविधा
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कारोबारियों को राहत देते हुए जुर्माने के साथ लाइसेंस नवीनीकरण की सुविधा दी है। अभी एक्सपायर होने के बाद नवीनीकरण नहीं हो पाता था और दोबारा लाइसेंस बनने पर नया नंबर मिलता था।

कानपुर, जागरण संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण प्रबंधन ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब अगर वे समय से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। उनका लाइसेंस रद नहीं होगा। उन्हें राहत देने के लिए ही प्राधिकरण ने अब तीन से पांच गुना जुर्माना के साथ नवीनीकरण कराने की सुविधा दे दी है। इससे कारोबारियों का प्रिंटेड मैटेरियल चाहे वह स्टीकर हो या डिब्बा अथवा पाउच आदि खराब नहीं होगा। अभी तो समय से नवीनीकरण न होने पर उन्हें दोबारा लाइसेंस बनवाना पड़ता था और नए सिरे से पाउच अथवा पैकेट व डिब्बा पर नए लाइसेंस नंबर वाला स्टीकर चस्पा करना पड़ता है।
अभी खाद्य पदार्थ बनाने या बेचने के लिए एक साल से पांच साल तक का लाइसेंस बनता है। अगर किसी कारोबारी का टर्न ओवर 12 लाख रुपये सालाना से ऊपर है तो वह लाइसेंस की श्रेणी में आता है। अब अगर वह होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अथवा रिटेलर है तो उसकी लाइसेंस फीस दो हजार रुपये सालाना होगी । अगर कारोबारी एक मीट्रिक टन प्रोडक्शन प्रतिदिन करता है तो तीन हजार रुपये तक लाइसेंस शुल्क सालाना जमा होता है। एक से दो मीट्रिक टन तक प्रतिदिन टर्न ओवर पर पांच हजार रुपये वार्षिक शुल्क होता है।
इससे अधिक टर्नओवर पर केंद्रीय लाइसेंस बनता है और उसकी फीस साढ़े सात हजार रुपये सालाना है। अगर किसी कारोबारी ने एक साल का लाइसेंस बनवाया है तो उसे लाइसेंस की वैधता तिथि से 30 दिन पहले ही लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। यदि वह नहीं करता है तो जिस दिन करेगा उतने दिन का सौ रुपये के हिसाब से जुर्माना अदा करता है, लेकिन वैधता तिथि बीत गई और आवेदन नहीं किया गया तो लाइसेंस रद हो जाता है।
कारोबारी इससे परेशान था क्योंकि उनके पास जो प्रिंटेड मैटेरियल होता था वे उस मैटेरियल में पैक कर कोई माल बेच नहीं पाते । अगर बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है। साथ ही उनका प्रिंटेड मैटेरियल भी कूड़ा होता है। अभिहित अधिकारी विजय प्रताप सिंह का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए ही प्राधिकरण ने उन्हें वैधता तिथि खत्म होने के 90 दिन तक लाइसेंस शुल्क का तीन गुना जुर्माना अदाकर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की छूट देने का निर्णय लिया है। आवेदन के बाद वह पुराने लाइसेंस नंबर पर ही कारोबार करेगा और कोई उसे रोकेगा नहीं। अगर कोई कारोबारी 90 दिन के अंदर आवेदन नहीं कर पाता है तो उसे पांच गुना जुर्माना अदा करना होगा। तब उसे 90 दिन और मिलेगा आवेदन करने के लिए। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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