जिम्मेदारों ने नहीं सुनी तो 5 साल के बच्चे ने उठाया बीड़ा, HC में लगाई स्कूल के पास शराब की दुकान हटवाने की याचिका
एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद नगर के एलकेजी छात्र ने एमआर प्रमुख सचिव आबकारी लखनऊ आबकारी आयुक्त लखनऊ जिलाधिकारी जिला आबकारी अधिकारी और आजाद नगर में शराब की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। पांच वर्ष के एलकेजी के छात्र ने स्कूल के बगल में चल रही शराब की दुकान हटवाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। उसने शराब की दुकान हटवाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उसने कहा है कि समय से पहले खुलने वाली इस दुकान पर शराब पीने वाले लोग आपस में गालीगलौज कर मारपीट करते हैं। इससे बाल मन पर बुरा असर पड़ता है।
उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को होगी। रतन सदन आजाद नगर के एमआर जयपुरिया स्कूल आजाद नगर के एलकेजी छात्र ने एमआर प्रमुख सचिव आबकारी लखनऊ, आबकारी आयुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी और आजाद नगर में शराब की दुकान के लाइसेंसधारक ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है।
छात्र के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि स्कूल से 50 मीटर दूर शराब की दुकान खोलने के नियम को दरकिनार कर यह दुकान 30 मीटर के दायरे में चल रही है। शराब की दुकान तय समय से पहले सात बजे तक खुल जाती है और चिड़ियाघर की चहारदीवारी के पास शराब पीने वाले लोग गालीगलौज और मारपीट करते हैं। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
आबकारी विभाग ने कहा था कि शराब की दुकान 30 साल पहले से चल रही है और स्कूल 2019 में खुला है। उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग से जवाब मांगा है कि स्कूल खुलने के बाद शराब की दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे होता रहा। पिता ने की थी जिलाधिकारी से शिकायतछात्र के पिता ने 18 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी से नियम दरकिनार कर शराब की दुकान खोले जाने की शिकायत की थी।
तय समय सुबह 10 बजे से पहले सात-आठ बजे दुकान खुलने और पीने वालों के चिड़ियाघर की चहारदीवारी के पास मारपीट व गालीगलौज करने का वीडियो भी डीएम के सीयूजी नंबर पर भेजा गया था। बाद में पिता ने बच्चे की तरफ से जनहित याचिका दाखिल कराई।
आबकारी विभाग ने जांच के बाद दी थी हरी झंडी
मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने जांच करके 20 जुलाई 2023 को जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा गया था शराब की दुकान समय से पहले खुली नहीं पाई गई। यह दुकान स्कूल से 20-30 मीटर की परिधि में है। नियमावली का हवाला देते हुए कहा था किसी विद्यालय के 50 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है लेकिन शराब की दुकान के बाद स्कूल खुला है तो यह प्रविधान लागू नहीं होगा।

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