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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 18, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Religion Conversion: कानपुर में शिक्षिका समेत चार पर छात्र पर यौन शोषण और मतांतरण का दबाव बनाने की FIR दर्ज

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
Published: Sat, 18 Nov 2023 03:33 PM (GMT+05:30)

कानपुर के कैंट में छात्र पर यौन शोषण और मतांतरण के लिए दबाव डालने के मामले में पुलिस के सुनवाई ...और पढ़ें

Religion Conversion: कानपुर में श‍िक्ष‍िका ने छात्र पर बनाया जबरन शारीर‍िक संबंध बनाने और मतांतरण का दबाव
Religion Conversion: कानपुर में श‍िक्ष‍िका ने छात्र पर बनाया जबरन शारीर‍िक संबंध बनाने और मतांतरण का दबाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। कैंट में छात्र पर यौन शोषण और मतांतरण के लिए दबाव डालने के मामले में पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर न्यायालय के आदेश पर कैंट पुलिस ने शिक्षिका समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने कैंट थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह पर अभद्रता करने और मुकदमा दर्जकर जेल भेजने का आरोप लगाया।

उन्नाव निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उनका बेटा कैंट स्थित स्कूल में 10वीं का छात्र है। विद्यालय की शिक्षिका बेटे से चैटिंग कर उस पर जबरन यौन संबंध बनाने और मतांतरण का दबाव बनाती थी। इनता ही नहीं शिक्षिका ने बेटे की शिखा (चोटी) भी कटवा दी। इन सभी कार्य में शिक्षिका के साथ उनका पति व भाई भी शामिल है।

जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को दी तो वह भी उनकी परिवार पर दबाव डालने लगी। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कैंट पुलिस समेत आलाधिकारियों से की। पुलिस कार्रवाई करने की बजाय उन पर समझौते का दबाव डालने लगी। पुलिस ने एक महीने से अधिक समय जांच के नाम पर लेने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद उन्होंने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया।

वहीं जब वह पत्नी के साथ इस मामले में थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अभद्रता की। साथ ही मुकदमा लिखकर जेल भेजने की धमकी दी। एसीपी कैंट व्रृज नारायण सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर शिक्षिका, उनके पति व भाई समेत प्राधानाध्यापिका के खिलाफ जान से मारने की धमकी, पाक्सो एक्ट की धारा, उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध घर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

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