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Lockdown में किसान कर सकेंगे फसलों की कटाई, मड़ाई और बुवाई, रखना होगा इन बातों का ध्यान

डीएम का आदेश हाट-बाजार आ रहे किसानों को पुलिस नहीं रोकेगी।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 31 Mar 2020 11:15 AM (IST)Updated: Tue, 31 Mar 2020 11:15 AM (IST)
Lockdown में किसान कर सकेंगे फसलों की कटाई, मड़ाई और बुवाई, रखना होगा इन बातों का ध्यान
Lockdown में किसान कर सकेंगे फसलों की कटाई, मड़ाई और बुवाई, रखना होगा इन बातों का ध्यान

कानपुर, जेएनएन। लॉकडाउन के समय अब किसानों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है कि वह खेतों में खड़ी फसल की कटाई कैसे कर सकेंगे। रबी की फसल की कटाई और जायद की फसल की बोआई प्रभावित न हो, इसके लिए किसानों को कटाई, मड़ाई और बुवाई की अनुमित दी गई है। इसके साथ ही उन्हें आवश्यक वस्तुओं के सामान के साथ स्थानीय बाजारों और हाट में आने जाने की छूट दी गई है। कानपुर फर्टिलाइजर एवं केमिकल लिमिटेड को उवर्रक एवं रसायन के उत्पादन करने की भी छूट दी गई है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, प्रशासन ने उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • रबी की सभी फसलों की कटाई, मड़ाई, भंडारण एवं बिक्री के लिए मंडी स्थल तक किसान वाहन संग जा सकेंगे। हारवेस्टर संचालन के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों को अनुमति होगी।
  • किसान सब्जी, फल को खेत से मंडी अथवा शीतगृह में भंडारण के लिए वाहन से ले सकेंगे। इन्हें पास की जरूरत नहीं होगी।
  • फलों, सब्जियों आदि के खेतों में तुड़ाई, खोदाई, ग्रेंडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग में लगे किसान व श्रमिक बिना पास काम कर सकेंगे।
  • खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति एवं प्रसंस्करण से जुड़े किसानों और श्रमिकों को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है।
  • कृषि यंत्र व अन्य उपकरणों के संचालन में लगे वाहन चालक व श्रमिकों को आने जाने के लिए जिला कृषि अधिकारी पास जारी करेंगे।
  • बड़े कृषि यंत्रों, कंबाइन हारवेस्टर, लेजर लैंड व चिजलर आदि के संचालन की अनुमति होगी। इन्हें संचालित करने वाले वाहन चालक, टेक्नीशियन, हेल्पर व श्रमिकों को डीएम पास जारी करेंगे। ये पास पूरे प्रदेश में एक माह तक मान्य होंगे।
  • बीज विधायन संयंत्रों के संचालन व बीज प्रमाणीकरण हेतु कर्मचारियों, व श्रमिकों को जिला कृषि अधिकारी पास जारी कर सकेंगे।
  • पशु चारा जैसे मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन में प्रयुक्त होने वाले फीड का बिना पास अंतरजनपदीय परिवहन किया जा सकेगा।
  • दुग्ध वाहन अंतरराज्यीय परिवहन कर सकेंगे और पास की आवश्यकता नहीं होगी।
  • ऐसे व्यापारी, आढ़तिया, पल्लेदार एवं मजदूर, जो कृषि उपज को मंडी एवं स्थानीय बाजार में लाने व ले जाने का काम करते हैं, वह लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  • जिले की सीमा, पेट्रोलिंग पुलिस और चेकपोस्ट पर लगे पुलिस अधिकारी ऐसे वाहनों को न रोकें, इसका निर्देश जारी किया गया है।
  • जायद मौसम में बोई जाने वाली फसलों के बीज व पौध से संबंधित थोक व फुटकर केंद्र खुले रहेंगे।

क्या कहते हैं अधिकारी

फसल कटाई और बोआई का समय चल रहा है। किसान की जिम्मेदारी होगी कि वह भीड़ न लगने दें और दो श्रमिकों के बीच मानक दूरी बनाकर काम कराएं। उन्हें कई तरह की छूट दी गई है ताकि फसल कटाई और बोआई में समस्या न आए। फसल मंडी तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए भी जरूरी छूट दी गई है।- डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, जिलाधिकारी


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