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    Kanpur DM CMO Vivad: कानपुर सीएमओ विवाद में नया मोड़, जिला प्रशासन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla1
    Updated: Wed, 16 Jul 2025 05:12 PM (IST)

    Kanpur DM CMO Vivad कानपुर डीएम और सीएमओ विवाद में अब एक और नया मोड़ आ गया है। बुधवार सुबह सीएमओ डा. उदयनाथ के ट्रांसफर के बाद डा. हरिदत्त नेमी की निलंबन रुक गया। अब डा. नेमी ने जिला प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है।

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    कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में नया मोड।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के डीएम और सीएमओ विवाद में बुधवार को एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। सुबह सीएमओ डा. उदयनाथ के ट्रांसफर के बाद डा. नेमी का निलंबन रोका गया। इसके बाद शाम को डा. नेमी ने जिला प्रशासन की ही मुश्किलें बढ़ा दी। उन्होंने हाई कोर्ट में जिला प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल कर दी है। 

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    सीएमओ डा. नेमी ने अवमानना के तहत हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की है जिसमें कानपुर डीएम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एडीसीपी कानपुर, चकेरी थाना प्रभारी को पार्टी बनाया है। जिला प्रशासन को कठघरे मे खड़ा कर दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

    ये था मामला

    डा. नेमी पर स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसके बाद कानपुर में जिलाधिकारी पर टिप्पणी करने से संबंधित सीएमओ का कथित आडियो वायरल होने के बाद डीएम बनाम सीएमओ के मामले ने तूल पकड़ा। सीएमओ के बचाव में तीन जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखे थे। वहीं डीएम के समर्थन में एक विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। 

    वायरल हुए थे पत्र

    सीएमओ को महानगर से नहीं हटाने का पत्र महाना सहित गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी व एमएलसी अरुण पाठक ने प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लिखा। सभी का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल था। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा था कि यदि डीएम ने सीएमओ के खिलाफ कोई अनियमितता या कार्य में लापरवाही पकड़ी है, तो उस पर वह कड़ी कार्रवाई करें।

    हो गया था निलंबन

    जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप ने शासन को पत्र भेज कर सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की थी। शासन ने सीएमओ डाक्टर हरिदत्त नेमी को 18 जून को निलंबित कर दिया। श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बनाया था।

    निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे थे सीएमओ

    अपने निलंबन के खिलाफ डाक्टर हरिदत्त नेमी ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद डाक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन रोक दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर डाक्टर हरिदत्त नेमी 9 जुलाई को सीएमओ कार्यालय में चार्ज लेने के लिए पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ। डा हरिदत्त नेमी ने हाई कोर्ट से स्टे का हवाला दिया था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में सीएमओ हरिदत्त नेमी को जाना पड़ गया। अब हाई कोर्ट के आदेश को देखते हुए शासन ने स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया। डा. उदयनाथ को भी श्रावस्ती वापस भेज दिया गया।

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