Kanpur: ज्योति हत्याकांड में पति पीयूष की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने कहा-दूसरी औरत से संबंधों के चलते...
Kanpur अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को पीयूष मनीषा रेनू सोनू अवधेश और आशीष को उम्रकैद सहित विभिन्न धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने मनीषा अवधेश और आशीष को जमानत दे दी थी। याची का कहना था कि कुछ सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

विधि संवाददाता, प्रयागराज/कानपुर : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में दोषी पति पीयूष श्यामदासानी, भाड़े के हत्यारे रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उम्रकैद सहित अन्य सजा के खिलाफ दाखिल अपील की सुनवाई के लिए मार्च 2024 में पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि दूसरी औरत से अवैध संबंधों के चलते षड्यंत्र कर भाड़े के अपराधी सह अभियुक्तों से अपहरण का नाटक कर व्यवसायी पीयूष ने अपनी पत्नी की हत्या कराई। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी तथा न्यायमूर्ति एमएएच रिजवी की खंडपीठ ने पीयूष श्यामदासानी व दो अन्य की दाखिल जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची पीयूष का कहना था कि वह अपनी पत्नी ज्योति के साथ कार से 27 जुलाई 2014 को वंदना होटल खाना खाने गए थे। लौटते समय सात-आठ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। उसे कार से बाहर खींच लिया और पत्नी सहित कार लेकर भाग गए। बाद में उसकी लाश मिली।
पीयूष ने ही 28 जुलाई 2014 को स्वरूप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान षड्यंत्र कर कांट्रेक्ट किलर से हत्या कराने का राजफाश हुआ था। अपर जिला जज प्रथम की कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को पीयूष, मनीषा, रेनू, सोनू, अवधेश और आशीष को उम्रकैद सहित विभिन्न धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया था।
हाई कोर्ट ने मनीषा, अवधेश और आशीष को जमानत दे दी थी। याची का कहना था कि कुछ सह अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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