कानपुर में करोड़ाें की ठगी के आरोपितों पर मुकदमा, जमानत के लिए कोर्ट में फर्जी हस्ताक्षर बना पेश किया था एमओयू
कानपुर में दो हजार करोड़ की ठगी के आरोपितों पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर काकादेव थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। जमानत के लिए उच्च न्यायालय में फर्जी हस्ताक्षर बना एमओयू पेश किया था।

कानपुर, जागरण संवाददाता। देश भर में कई लोगों के साथ दो हजार करोड़ रुपये की ठगी करने वाले आरोपितों पर काकादेव थाने में धोखाधड़ी की एक और रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोपितों ने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैडिंग (एमओयू) पेश किया था।
चार माह में रुपये दोगुना करने का देते थे झांसा : चार माह में रुपये दोगुना करने का लालच देकर लोगों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों ठगने वाले बेंगलुरु के सैय्यद फरीद अहमद इनके बेटे आफाक अहमद, सैय्यद खीजर व सैय्यद अम्मार को पिछले साल नवंबर माह में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपितों ने बेंगलुरु में एंबीडेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी। कंपनी के मालिकों ने यूपी, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश समेत अन्य राज्यों में निवेशकों से दो हजार करोड़ से अधिक की ठगी की है। शास्त्री नगर निवासी फुटवियर कारोबारी लकी सिंह ने बताया कि चार साल पहले व्यापार के सिलसिले में बेंगलुरु गए तो उनकी मुलाकात खीजर से हुई थी। उसने अपने ससुर फरीद अहमद, साले आफाक, सैयद समेत पांच लोगों से मुलाकात कराई थी।
लकी सिंह ने बताया कि सभी आरोपित जेल में हैं, इसके बावजूद उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिये फर्जी हस्ताक्षर कर मेमोरैंडम आफ अंडरस्टैडिंग (एमओयू) पेश किया था जबकि वह उनके पास है। उन्होंने पुलिस आयुक्त बीपी जोगदण्ड से गुहार लगाई थी।
काकादेव थानाप्रभारी मनोज वर्मा ने बताया कि पुलिस आयुक्त के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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