Kanpur News: 60 प्रतिशत सजा कैद पूरी कर चुके 10 कैदी जेल से रिहा, अच्छे आचरण पर लिया गया फैसला
आजादी के अमृत महोत्सव में अच्छे आचरण के आधार पर शासन ने फैसला लिया गया है। जिसके बाद जिन्हें रिहा किया गया है वह समय अवधि की 60 प्रतिशत सजा पूरी कर चुके थे। इसके अलावा कैदियों के अच्छे आचरण को भी मानक बनाया गया।

कानपुर, जागरण संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मंगलवार को जिला कारागार से दस कैदियों को रिहाई मिल गई। जेल अधीक्षक डाक्टर बीडी पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देश पर उन कैदियों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें एक समय अवधि के लिए सजा मिली थी और वह समय अवधि की 60 प्रतिशत सजा पूरी कर चुके थे। इसके अलावा कैदियों के अच्छे आचरण को भी मानक बनाया गया।
इन्हें मिली जेल से रिहाई
-कल्याणपुर कला निवासी संजीव को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 6 साल की सजा हुई थी। वह 5.2 साल से जेल में बंद था।
-तेजाब मिल रायपुरवा निवासी अजय कुमार उर्फ छोटे घर में घुसकर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या के मामले में 12 साल की सजा हुई थी। वह आठ साल आठ महीने साल की पूरी कर चुका था।
- पुरवा कालोनी, गाजियाबाद निवासी धर्मेन्द्र राय डकैती और डकैती की संपत्ति को रखने के मामले में दस साल की सजा सुनाई गई थी। इसके भी छह साल 11 महीने की सजा पूरी कर ली थी।
- गढ़ेवा ककवन निवासी बिरजू उर्फ बृजकिशोर को हत्या के प्रयास और घर में जबरन घुसने के मामले में दस साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से छह साल नौ महीने की सजा वह काट चुका था।
- खरका की मड़ैया, औरैया निवासी ज्ञान सिंह को जहरखुरानी में पांच साल की सजा हुई थी, जिसमें तीन साल चार महीने की सजा वह पूरी कर चुका है।
- पशुपति नगर नौबस्ता निवासी मंगल उर्फ ढकलू को गृह अतिचार करने, चोरी और चोरी का माल रखने के मामले में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। साढ़े तीन से वह जेल में था।
- सवायमपुर नर्वल निवासी गोविंद कुमार को गैर इरादतन हत्या में 3.6 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसने दो साल दस महीने की सजा पूरी कर ली है।
- जूही गढ़ा निवासी हरिओम उर्फ गोलू को बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उसने तीन साल 10 महीने की सजा काट ली है।
- दाईपुरवा, बिठूर निवासी पवन कुमार उर्फ राजा को गैंगस्टर एक्ट में 2.7 साल की सजा सुनाई गई थी। इसने ढाई साल की सजा पूरी कर ली थी।
- दरभंगा बिहार निवासी पिंटू को गैर इरादातन हत्या के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। दो साल 11 महीने की सजा वह काट चुका था।
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