Kanpur News: कोर्ट में पेश हुआ भूमाफिया अखिलेश दुबे, 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर
कानपुर में भाजपा नेता को झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने और अधिवक्ता के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उसके सहयोगी लवी को कोर्ट में पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में न्यायिक रिमांड पर बहस हुई। 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर की गई।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोतवाली में दर्ज अधिवक्ता को झूठे रेप केस में फंसा कर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने के मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर कर ली है। वहीं भाजपा नेता से रंगदारी मांगने के मुकदमे में बढ़ाई गई किसी को मौत या उम्र कैद से संबंधित सजा वाले मुकदमे का डर दिखाकर रंगदारी वसूलने और आपराधिक षड़यंत्र रचने की धाराओं में कोर्ट ने अखिलेश दुबे और उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी का एक दिन का न्यायिक रिमांड मंजूर किया है। बुधवार को रिमांड पर सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी।
राजा ययाति के किले पर कब्जे की शिकायत से नाराज अखिलेश दुबे ने अधिवक्ता पर कल्याणपुर और नौबस्ता थाने में रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में अंतिम रिपोर्ट लगाई थी। जिसके बाद प्रोटेस्ट दाखिल करने के नाम पर 10 लाख मांगे थे। इस पर अधिवक्ता ने कोतवाली थाने में अखिलेश दुबे समेत 10 लोगों के खिलाफ जबरन वसूली, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक की न्यायिक रिमांड की अर्जी पर अखिलेश को कड़ी सुरक्षा में जेल से कोर्ट लाया गया। इस मुकदमे में कोर्ट ने अखिलेश का 14 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर कर जेल भेज दिया।
वहीं भाजपा नेता रवि सतीजा को फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा कर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने अखिलेश दुबे, लवी मिश्रा और शैलेंद्र यादव उर्फ टोनू यादव को गिरफ्तार कर किया था। विवेचना कर रहे नौबस्ता इंस्पेक्टर शरद तिलारा ने अखिलेश व लवी पर किसी को मौत या उम्रकैद से संबंधित सजा वाले मुकदमे का डर दिखाकर रंगदारी वसूलने और आपराधिक षड़यंत्र रचने की धारा में बढ़ोत्तरी कर कोर्ट में दोनों धाराओं में न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दिया था।
इस पर अदालत ने दोनों को तलब किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस मुकदमे में सात अगस्त को अभियुक्तों की 14 दिन का रिमांड मंजूर किया गया था। यह 20 अगस्त तक स्वीकृत है। ऐसी दशा में बढ़ाई गई धाराओं में 20 अगस्त तक एक दिन का न्यायिक रिमांड मंजूर किया जाता है। 20 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अभियुक्त को पेश किया जाए। विवेचक केस डायरी के साथ उपस्थित रहे। अभियोजन की ओर से एपीओ अराध्य मिश्र ने बहस की।
अखिलेश के इलाज का आदेश
अखिलेश दुबे ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि वह 68 वर्ष का है। वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। जेल में दवाएं न मिलने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को समुचित इलाज की व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जेल अधीक्षक जेल मैनुअल के अनुसार उसके इलाज की समुचित व्यवस्था करें।
अधिवक्ता या मुखबिर के स्टीकर चस्पा
कचहरी परिसर में मंगलवार को कई स्थानों पर चस्पा एक स्टीकर अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इस पर लिखा है कि अधिवक्ता या मुखिबर? इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। अधिवक्ता एक-दूसरे को स्टीकर दिखाते हुए मुस्कुराते नजर आए और यह भी कहते रहे कि बताओ किसके लिए लिखा है।
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