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    Kannauj News: किशोरी से दुष्कर्म में दो युवकों को 25-25 साल की कैद, अर्थदंड भी लगा; होटल में बनाया था हवस का शिकार

    By Jagran NewsEdited By: Swati Singh
    Updated: Sun, 22 Oct 2023 01:23 PM (IST)

    Kannauj News शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज अलका यादव ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों के आधार पर अंकित और उसके दोस्त मंजीत को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है।

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    किशोरी से दुष्कर्म में दो युवकों को 25-25 साल की कैद

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दुष्कर्म के दोषियों को 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए 25-25 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषी आपस में दोस्त हैं।

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    योजना बनाकर पहले यह लोग बहला-फुसलाकर किशोरी को हरियाणा ले गए थे। यहां किराये के मकान में बंधक बनाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।

    ये था मामला

    सौरिख थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले एक किसान ने दो जून 2017 को कायमपुर निवासी अंकित कठेरिया, मंजीत कठेरिया और जितिन कठेरिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 16 वर्षीय बेटी खेत में खरबूजा लेने गई थी। इस दौरान तीनों युवक बहला-फुसला कर बेटी को अपने साथ ले गए थे।

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    होटल में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म

    पुलिस ने छानबीन कर किशोरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया था कि अंकित और मंजीत उसे गुड़गांव हरियाणा ले गए थे। यहां किराये के मकान में बंधक बनाकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    25-25 साल की सजा का एलान

    शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज अलका यादव ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों के आधार पर अंकित और उसके दोस्त मंजीत को 25-25 साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पर 32-32 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    जमानत पर बाहर थे दोषी

    वहीं शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि दोनों दोषी जमानत पर बाहर थे। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं साक्ष्य न मिलने पर जितिन को दोषमुक्त कर दिया।