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    Kannauj News: बाविरया गैंग के दो डकैतों को सात-सात साल कैद की सजा, तीन परिवारों पर कहर बनकर टूटा था गिरोह

    Updated: Fri, 05 Jan 2024 03:03 AM (IST)

    वर्ष 2016 में एक ही रात को तीन घरों में घुसकर सदस्यों को मरणासन्न कर डकैती डालने वाले बावरिया गिरोह के दो डकैतों को कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों डकैतों पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाया। फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया। दो नवंबर 2016 की रात शिवाजी नगर सरायमीरा निवासी विपिन पाल के घर डकैतों ने धावा बोला था।

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    Kannauj News: बाविरया गैंग के दो डकैतों को सात-सात साल कैद की सजा।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। वर्ष 2016 में एक ही रात को तीन घरों में घुसकर सदस्यों को मरणासन्न कर डकैती डालने वाले बावरिया गिरोह के दो डकैतों को कोर्ट ने सजा सुनाई। दोनों डकैतों पर कोर्ट ने अर्थदंड लगाया। फैसले के बाद दोनों को जेल भेज दिया।

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    दो नवंबर 2016 की रात शिवाजी नगर सरायमीरा निवासी विपिन पाल के घर डकैतों ने धावा बोला था। बेखौफ डकैतों ने विपिन के पिता रामनरेश, मां नागवती, चाची सरला देवी, चाचा बलवीर, बहन रेखा और शेजल को धारदार हथियारों से घायल कर मरणासन्न कर दिया था।

    इसके बाद गिरोह ने दो लाख नकद और करीब चार लाख के जेवर लूट लिए थे। यहां डकैती डालने के बाद गिराेह ने रंगियनपुर्वा निवासी अमर सिंह रैदास के घर पर धावा बोला। छप्पर में सो रहे उसके रामपुर विधूना औरैया निवासी रिश्तेदार नेकराम, मां सुशीला देवी और छोटे भाई को मरणासन्न कर घर से एक लाख नकद और चार के लाख जेवर लूट लिए थे।

    दो जगह डकैती डालने के बाद गिरोह तिर्वा कोतवाली के सीहपुर गांव पहुंचा। यहां गांव के किनारे धर्मेंद्र पाल के घुस कर परिवार के लोगों की पिटाई कर लूटपाट की थी। पुलिस ने दबिश देकर औरैया के विधूना थाना के सरैया गांव निवासी आशिक और बुलंदशहर में जगह-जगह डेरा डालकर रहने वाले चांद मियां को गिरफ्तार किया था।

    गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) जज इंद्रजीत सिंह ने मामले की सुनवाई की। दोनों डकैतों ने बताया कि वह बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। उन्होंने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ डकैती को अंजाम दिया था।

    आरोपी स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने दोनों को डकैतर आशिक और चांद मियां को सात सात साल 29 दिन कैद की सजा सुनाई।

    शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    इन डकैतों का नहीं लगा सुराग

    सदर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी आलोक कुमार यादव ने वारदात के बाद आशिक और चांद मियां को गिरफ्तार कर लिया था। वारदात में शामिल डकैत अक्षय उर्फ कालू, आमिर उर्फ टुंडा और सहरान उर्फ शिवा का पता नहीं चल सका। पुलिस को इन डकैतों की तलाश है।