Kannauj News: हाईकोर्ट के इस आदेश से MBBS में प्रवेश पर हलचल, 80 छात्रों की बढ़ी चिंता
तिर्वा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में विशेष आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। वर्ष 2024-25 में एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश रद्द करने के आदेश से कॉलेज में खलबली है। कॉलेज में 79% आरक्षण था जिसे न्यायालय ने समाप्त कर दिया। प्राचार्य ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।

संवाद सहयोगी, तिर्वा। राजकीय मेडिकल कालेज में विशेष आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। इसके साथ ही वर्ष 2025 में हुए एमबीबीएस छात्रों के हो चुके प्रवेश को निरस्त करने के भी आदेश दिए है। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन और एमबीबीएस छात्रों में हलचल मच गई है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए वर्ष 2012 में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता की मंजूरी दी थी। कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश को लेकर विशेष आरक्षण निर्धारित किया गया था। इससे करीब 79 प्रतिशत आरक्षण से विशेष वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिए जाते थे।
इसमें आल इंडिया रैंक की 15 और यूपी स्तर से 85 सीटें निर्धारित हैं। इससे पहली काउंसलिंग से प्रवेश प्रक्रिया 26 से 21 अगस्त तक हुए थे। आल इंडिया रैंक से 15 में से महज एक छात्र ने प्रवेश लिया।
यूपी स्तर से 85 सीटों में से 79 छात्रों ने प्रवेश लिए हैं। अब 20 सीटों पर दूसरी काउंसलिंग से प्रवेश होंगे। शनिवार को प्रयागराज उच्च न्यायालय के आरक्षण को लेकर दायर रिट पर आदेश दिए। इसमें विशेष आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया गया।
इससे कॉलेज में हो चुके प्रवेश को लेकर छात्रों में हलचल मच गई है। कारण, आरक्षण के तहत हुए प्रवेश को निर्देश दिए है। प्राचार्य डॉ. सीपी पाल ने बताया कि मामला शासन स्तर का है। इससे शासन के निर्देश मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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