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    पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह और उसके भाई की जमानत याचिक खारिज, 2024 में हुई थी गिरफ्तारी

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:11 PM (IST)

    पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और उनके भाई की जमानत याचिका अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। दोनों को वर्ष 2024 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। 

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    जागरण संवाददाता, कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव की गैंग्सटर एक्ट में कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे अब दोनों भाइयों को अभी जेल में ही रहना होगा।

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    सदर कोतवाली पुलिस ने 11 अगस्त 2024 की रात सदर ब्लाक के पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दुष्कर्म में सहयोग करने पर पीड़िता की बुआ और साक्ष्य मिटाने के आरोप में नवाब सिंह के पूर्व ब्लाक प्रमुख छोटे भाई नीलू यादव उर्फ वीरपाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

    पुलिस ने की थी गैंग्सटर की कार्रवाई

    इसके बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंग्सटर कार्रवाई की थी। वहीं पीड़िता का परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सक डा. स्वास्तिका शालिनी ने 22 मई 2025 को सरकारी वकील किशोर दोहरे, पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह, उसके भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

    इसमें बताया कि 12 अगस्त 2024 को उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता का मेडिकल परीक्षण किया था। इससे 19 मार्च 2025 को जब वह इस मामले में कोर्ट में अपना बयान देने पहुंची थी, तो उन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारी इस गवाही से मुकदमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीड़िता ने अपने बयान बदल दिए हैं। नवाब सिंह के जेल से बाहर आने पर तीन लोगों की हत्या होगी।

    इस दौरान उनके पति डा. रवींद्र कुमार साहू भी मौजूद थे। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नवाब सिंह यादव, नीलू यादव और पीड़िता की बुआ के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट का दूसरा मामला दर्ज किया था।

    नवाब सिंह यादव मौजूदा समय बांदा जेल और नीलू यादव कौशांबी जेल में बंद हैं। दोनों भाइयों के अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा और शिवकुमार यादव ने कोर्ट में दोनों की जमानत अर्जी दायर की थी। गुरुवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता के बीच काफी देर बहस चली।

    इस दौरान विशेष न्यायाधीश गैंग्सटर एक्ट हरेंद्र नाथ ने पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई नीलू यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि दोनों भाइयों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।