कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्मी को 21 साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
कन्नौज में, एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गोविंद को 21 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त सजा होगी। पुलिस ने 2019 में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट में छह साल तक सुनवाई चली।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। दुष्कर्म के मामले में आराेपी को 21 साल के कठोर कारावास की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 11 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आठ अक्टूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को थाना सौरिख के ग्राम डडुअन नगला निवासी गोविंद अपने साथ ले गया था। किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो फरवरी 2019 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट में करीब छह वर्ष तक सुनवाई चली। इस बीच अनूप कुमार चार माह नौ दिन जेल में काट चुका है।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश अलका यादव ने दोषी गोविंद को 21 साल की कैद व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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