पुलिस को चकमा देकर सपा के पूर्व MLA दीपनारायण यादव का कोर्ट में सरेंडर, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण यादव ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वे रंगदारी के मामले में पिछले एक महीने से फरार थे। पुलि ...और पढ़ें

कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिये पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव।
जागरण संवाददाता, झांसी। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने गुरुवार की सुबह लगभग 10.30 बजे पुलिस को चकमा देते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह एक माह से रंगदारी मांगने व डकैती के मुकदमे में फरार चल रहे थे।
सुबह कोर्ट खुलने के साथ ही बाइक से पहुंचे पूर्व विधायक ने आत्मसमर्पण कर दिया। एमपी/एमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने के आदेश दे दिया है। मोठ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम भुजौंद निवासी प्रेम सिंह पालीवाल ने पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव व उनके रिश्तेदार अनिल यादव समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके पास से 32 हजार रुपए लूट लिए और रंगदारी भी मांगी थी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें लगाई। इस बीच उन पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पति को भी कुर्क कर लिया गया।
मुकदमे में वांछित अनिल यादव ने पिछले दिनों न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। वहीं पुलिस ने पूर्व विधायक के एक सहयोगी अशोक गोस्वामी को 35 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
उधर पूर्व विधायक ने भी आत्मसमर्पण के लिए याचिका दायर की थी। 15 दिसम्बर को उन्हें सरेंडर करना था, मगर पुलिस की मुस्तैदी के चलते वह सरेंडर नहीं कर सके। इसलिए न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख दी थी।
ऐसे हुआ सरेंडर
एक माह से फरार चल रहे पूर्व विधायक की तलाश में पुलिस की तेज-तर्रार अधिकारियों की तीन टीमें जुटी थीं। उनकी गिरफ्त में आने से पहले ही 18 दिसम्बर को सुबह लगभग 10.30 बजे एमपी-एमएलए/फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के बाहर एक बाइक पर सवार दो लोग पहुंचे।
दोनों उक्त कोर्ट में प्रवेश कर गए। उस समय मैजिस्ट्रेट नहीं आए थे, सिर्फ पेशकार व पैरोकार आदि कर्मचारी वहां मौजूद थे। अन्दर पहुंचे एक युवक ने स्वयं को पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह बताते हुए एक शपथ पत्र दिया। उसमें बताया गया था कि वह पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव हैं।
उनकी सरेंडर की याचिका न्यायालय में लगी है। उस पर 15 दिसम्बर की तारीख दी गई थी। किसी कारण से वह 15 दिसम्बर को नहीं आए हैं। अगली सुनवाई 19 दिसम्बर को होनी है। उनके समर्पण की सूचना मिलते ही नवाबाद प्रभारी निरीक्षक रवि श्रीवास्तव मय पुलिस बल के न्यायालय पहुंच गए थे।

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